बचाव पक्ष कीओर से अधिवक्ता जया कुमार ने बहस की. वहीं अभियोजन की ओर से एपीपी राज कुमार सिंह ने जमानत का जोरदार विरोध किया. विदित हो कि आरोपियों ने 23 अप्रैल 09 को बूथ नंबर 203 पर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी ददई दुबे के पुत्र अजय दुबे के साथ मारपीट कर इवीएम को तोड़ दिया. घटना के बाद अजय दुबे ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. अदालत ने तीन नवंबर 14 को वीरेंद्र प्रधान का बेल बांड रद्द करते हुए गैर जमानतीय वारंट जारी किया था.
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लोजपा के पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र प्रधान समेत दो को जमानत
धनबाद. 2009 के लोक सभा चुनाव के दौरान बूथ पर जाकर मारपीट करने व इवीएम मशीन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में आरोपी लोजपा के सांसद प्रत्याशी वीरेंद्र प्रधान व अफजल खान ने शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद […]
धनबाद. 2009 के लोक सभा चुनाव के दौरान बूथ पर जाकर मारपीट करने व इवीएम मशीन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में आरोपी लोजपा के सांसद प्रत्याशी वीरेंद्र प्रधान व अफजल खान ने शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों को जमानत दे दी.
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