धनबाद: स्वास्थ्य विभाग ने नियम के खिलाफ काम कर रहे जिले के नौ जांच घरों (डायग्नोस्टिक सेंटर) को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है. जांच घरों को नोटिस भेजा गया था. लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ. सिविल सजर्न डॉ अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि जिन जांच घरों में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, उसे बंद करने का आदेश दिया गया है. अगर जांच घरों के पास रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो उसकी सूची विभाग को उपलब्ध करानी होगी.
रेडियोलॉजिस्टों के लिए शर्त
इसके पहले स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के विद्यासागर ने सभी जिले के सिविल सजर्न को प्रेषित पत्र में कहा है कि कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट को मात्र दो जांच घरों में ही अपनी सेवी देनी है. किसी भी परिस्थिति में एक रेडियोलॉजिस्ट को दो से अधिक जांच घरों में सेवा नहीं देनी है. पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी. इस सिलसिले में रेडियोलॉजिस्ट डॉ आरके सिंह व डॉ रामानुज को नोटिस भेजा गया.
इन रेडियोलॉजिस्टों ने दो-दो जांच घरों की सूची स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा दी. पहले एक रेडियोलॉजिस्ट पांच छह जांच घरों में अपनी सेवा देते थे. बाकी जहां रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं, वहां के जांच घरों को बंद करने का आदेश दिया गया. आदेश में इन जांच घरों को अल्ट्रासाउंड मशीन को विभाग के हवाले करना है. विभाग इसे सील करके वापस जांच घरों को सौंप देगा.