धनबाद: बाघमारा थाना में घुस कर सअनि अरुण कुमार शर्मा के साथ धक्का मुक्की करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई बुधवार को एसडीजेएम दिनेश कुमार मिश्र की अदालत में हुई.
अदालत ने फरार आरोपी सुरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ दंप्रसं की धारा 82 के तहत इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया. 24 जुलाई को उक्त आरोपी अनुपस्थित था. केस के सूचक बाघमारा के तत्कालीन थानेदार एस लिंडा को बगैर गवाही दिये वापस लौटना पड़ा था. अदालत ने आरोपी का बंधपत्र खारिज कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया. अब इस मामले की सुनवाई आठ सितंबर को होगी. अभियोजन की ओर से एपीपी राजकुमार सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि जनप्रतिनिधियों के मामलों का त्वरित निष्पादन कराया जाये. अदालत में झाविमो विधायक ढुल्लू महतो, पुलू सिंह, सुरेश साव, राजू शर्मा, डब्ल्यू कुमार महथा, संतोष चंद्र गोराइ व नरेश प्रसाद सिंह गैर हाजिर थे.
वहीं कन्हाय चौहान,दिलीप रजक,शम्मी शर्मा,सच्चु प्रसाद,मदन साव,सुशील कुमार गुप्ता,राजकुमार नोनियां,मनोज चौहान,कुल्लू सिंह व बबलू अंसारी हाजिर थे. आरोपियों ने 15 सितंबर 10 को घटना को अंजाम दिया था. वहीं ढुल्लू से संबंधित दूसरे मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई. इस केस में ढुल्लू महतो समेत 10 आरोपी हाजिर नहीं हुए. अदालत ने पूर्व में ही अभियोजन साक्षियों को गवाही के लिए गैरजमानतीय वारंट जारी किया है. अब इस मामले की सुनवाई 10 सितंबर को होगी. प्राथमिकी के अनुसार 26 मार्च 97 को ढुल्लू अपने समर्थकों के साथ नाजायज मजमा बना कर केंदुआडीह निवासी मधु दास व शंकर दास के घर में घुस कर जानलेवा हमला किया था. घटना के बाद मधु दास ने बाघमारा थाना में कांड संख्या 63/97 दर्ज कराया.
बार कार्यकारिणी की बैठक
धनबाद बार एसोसिएशन कार्यकारिणी समिति की बैठक कंसारी मंडल की अध्यक्षता में बुधवार को एससी बनर्जी हॉल में हुई. बैठक में छह सूत्री मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया. इस दौरान बार के संभावित चुनाव को लेकर 22 अगस्त को दोपहर एक बजे आमसभा बुलाने का निर्णय लिया गया. इसमें चुनाव समिति के सदस्यों का चुनाव होगा. मौके पर महासचिव देवीशरण सिन्हा, केडी शर्मा, ब्रजकिशोर, मधुसूदन चक्रवर्ती, सोमनाथ चौधरी, केदार महतो, अमल कुमार महतो, अमित कुमार सिंह, प्रेम प्रकाश उपाध्याय, हीरालाल चौहान, अरविंद सिन्हा, चक्रवर्ती ओझा आदि थे.