धनबाद: उपायुक्त प्रशांत कुमार ने सभी स्कूल प्रबंधन को सभी तरह के स्कूली वाहन में ओवर लोडिंग रोकने का सख्त निर्देश दिया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एवं झारखंड शिक्षा न्यायधिकरण (जेट) के आदेशों का अक्षरश: अनुपालन करने को कहा गया है. गुरुवार को समाहरणालय में समीक्षा बैठक के दौरान डीसी ने कहा कि सभी स्कूल बस, वैन, ऑटो सहित कोई भी वाहन जिससे छात्र, छात्राएं स्कूल आते हैं में ओवर लोडिंग नहीं होनी चाहिए.
चाहे स्कूल की अपनी बस या अन्य वाहन हो या नहीं. सभी स्कूल प्रबंधन की यह जिम्मेवारी है कि ओवर लोडिंग के साथ-साथ स्कूली वाहनों में सुरक्षा के तमाम निर्देशों का पालन कराये. स्कूल में दुपहिये या चार पहिये वाहन चला कर आने वाले छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया. बताया गया कि प्लस टू तक के छात्रों के पास लाइसेंस नहीं रहता. स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक बच्चों को समझायें कि बिना लाइसेंस के वाहन नहीं चलायें. ऐसे बच्चों के वाहन को जब्त कर डीटीओ को सूचित करें. डीटीओ को ऐसे छात्रों के वाहन पर जुर्माना लगाने को कहा गया. बाजार में भी वाहन चलाने वाले नाबालिगों पर कार्रवाई के लिए भी कहा गया.
स्कूल परिसर के पास तंबाकू बिक्री पर रोक लगायें : बैठक में डीसी ने सभी स्कूल प्रबंधन को स्कूल परिसर की एक सौ मीटर की परिधि में तंबाकू बिक्री पर रोक लगाने में सहयोग करने के लिए कहा. सभी स्कूलों की दीवार पर इस संबंध में नोटिस भी लगाने को कहा गया. दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रबंधन को इस संबंध में विशेष निर्देश दिया गया, जहां आस-पास के दुकानों में तंबाकू, गुटका, सिगरेट बिक्री की बहुत शिकायतें हैं.