24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पति, सास व ससुर को दो साल की सजा

धनबाद : दो लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर बुधनी को प्रताड़ित करने के मामले में मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने बलियापुर निवासी शिवनाथ हेम्ब्रम (पति), बालिका देवी(सास)व रामेश्वर हेम्ब्रेम उर्फ राम मांझी (ससुर) को भादवि की धारा 498(ए) में दो-दो वर्ष कैद कैद व दस-दस हजार रुपये […]

धनबाद : दो लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर बुधनी को प्रताड़ित करने के मामले में मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने बलियापुर निवासी शिवनाथ हेम्ब्रम (पति), बालिका देवी(सास)व रामेश्वर हेम्ब्रेम उर्फ राम मांझी (ससुर) को भादवि की धारा 498(ए) में दो-दो वर्ष कैद कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

बाद में अदालत ने सजायाफ्ताओं को झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. ज्ञात हो कि बुधनी कुमारी की शादी वर्ष 2014 में शिवनाथ के साथ हुई थी. उसके पति, सास व ससुर अपनी जमीन बेच कर दो लाख रुपये शिवनाथ के नाम से जमा करने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें