धनबाद: न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के एक मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय दिवाकर पांडेय की अदालत ने बुधवार को उपायुक्त धनबाद की सरकारी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश सिविल कोर्ट नजारत को जारी किया है.
डिग्रीधारक कामाख्या देवी के मैथन थाना क्षेत्र के आमपुरा मौजा के आठ डिसमिल जमीन, खाता नंबर 36, प्लाट नंबर 1463 को झारखंड सरकार ने सेल्स टैक्स ऑफिस निर्माण के लिए अधिग्रहीत किया था.
इसके एवज में भू-स्वामी को आठ हजार मुआवजा दिया गया था. भू-स्वामी ने मुआवजा कम भुगतान के विरूद्ध अदालत में भूमि अधिग्रहण केस नंबर 13/07 दर्ज कराया. अदालत ने विचारण के बाद 25 फरवरी 10 को भू-स्वामी के पक्ष में एवार्ड कर तीन माह के अंदर प्रति डिसमिल 28 हजार की दर से मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया. उपायुक्त द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी. 16 अप्रैल 14 को माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश से संबंधित उपायुक्त की अपील खारिज कर दी. डिग्रीधारक ने मुआवजा राशि भुगतान के लिए सब जज की अदालत में जारी वाद नंबर 1/12 दर्ज कराया. उनकी ओर से पैरवी अरुण तिवारी ने की.