धनबाद: रंगदारी मामले के आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत अर्जी खारिज हो गयी. शनिवार को एसडीजीएम ओम प्रकाश की अदालत में जीआर केस नंबर 2023/2013 मामले में विधायक की ओर से जमानत अर्जी दायर की गयी.
कोर्ट ने अर्जी अस्वीकृत कर दी. सनद हो कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छह दिसंबर 2013 को आदेश दिया था कि छह जून 2014 तक विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं होगी. मियाद पूरी होने के बाद आज जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. इस मामले में विधायक जुलाई 2013 से जेल में बंद हैं.
समरेश कोर्ट में हाजिर
गोविंदपुर में सड़क जाम मामले में बोकारो के विधायक शनिवार को कोर्ट में हाजिर हुए. एडीजे सप्तम के न्यायालय में श्री सिंह ने हाजिरी लगायी. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि नौ जून तय की है. यह मामला रवि भगत के अपहरण के खिलाफ हुए सड़क जाम से संबंधित है.