कांड संख्या 39-17 धारा 498 (ए), 304 (बी), 34 के तहत केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने कई नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. तीन माह पहले एक नामजद महिला ने सरेंडर किया था. संबंधित महिला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गयी. ओपी प्रभारी के खिलाफ पब्लिक से दुर्व्यवहार करने, थाना के पदाधिकारियों से तालमेल नहीं रखने का भी आरोप है.
Advertisement
मुनीडीह ओपी प्रभारी निलंबित
धनबाद: एसएसपी मनोज रतन चोथे ने मुनीडीह अोपी प्रभारी रामचंद्र तिवारी को सस्पेंड कर दिया है. ओपी प्रभारी पर दहेज हत्या के मामले में निर्धारित अवधि के भीतर कोर्ट में चार्जशीट नहीं दाखिल करने का आरोप है. इस कारण जेल में बंद अभियुक्त को जमानत मिल गयी है. कोर्ट से रिपोर्ट आने के बाद ओपी […]
धनबाद: एसएसपी मनोज रतन चोथे ने मुनीडीह अोपी प्रभारी रामचंद्र तिवारी को सस्पेंड कर दिया है. ओपी प्रभारी पर दहेज हत्या के मामले में निर्धारित अवधि के भीतर कोर्ट में चार्जशीट नहीं दाखिल करने का आरोप है. इस कारण जेल में बंद अभियुक्त को जमानत मिल गयी है. कोर्ट से रिपोर्ट आने के बाद ओपी प्रभारी को सस्पेंड करते हुए एसएसपी ने विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्देश दिया है. ओपी प्रभारी के खिलाफ कई अन्य गंभीर आरोपों की शिकायत सीनियर अफसरों तक पहुंची थी.
अभियुक्त को दप्रसं की धारा 167 (2) का लाभ मिला : जेल में बंद अभियुक्तों के विरुद्ध मामले में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी होती है. जून माह में गभर्वती विवाहिता की मौत के मामले में बालूडीह मुनीडीह निवासी बच्चन सिंह, रंजीत सिंह, कौशल्या देवी, धरम सिंह उर्फ करण सिंह मुनिया को नामजद किया गया था.
ओपी में खुलेअाम छलकाते थे जाम
ओपी प्रभारी पर आरोप है कि वह थाना में बाहरी लोगों को बैठकर साथ में शराब पीते थे. इंस्पेक्टर की जांच में यह आरोप सही पाया गया. इंस्पेक्टर ने मामले में सीनियर अफसरों को रिपोर्ट की थी. पुलिस कांस्टेबल में बहाल रामचंद्र तिवारी प्रोन्नति पाकर दारोगा बने हैं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement