Madhupur Byelection 202, Jharkhand News (मधुपुर- देवघर) : झारखंड के देवघर स्थित मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बुधवार को प्रत्याशियों के आवेदन की स्क्रूटनी की गयी. इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी सह SDO योगेंद्र प्रसाद ने बुधवार को विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल किये गये अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की. इस दौरान विभिन्न दलो के अभ्यर्थी एवं उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. स्क्रूटनी के दौरान त्रुटि पाये जाने के कारण निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार मोदी के नामांकन को निर्वाची पदाधिकारी ने अस्वीकृत कर दिया.
इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक अनिवार्य है. अशोक कुमार मोदी ने जिन 10 प्रस्तावकों का नाम दिया था. उनमें दो प्रस्तावक का नाम विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता सूची में नहीं है. इस तरह उनके प्रस्तावक की संख्या 8 रह गयी थी. प्रस्तावक की अनिवार्य संख्या को पूरा नहीं करने के कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया.
बताया जाता है कि जांच के बाद 7 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र सही पाया गया. जिनका पर्चा सही पाया गया उनमें झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन, भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी किशन कुमार बथवाल, उत्तम कुमार यादव, अशोक शर्मा, अशोक कुमार ठाकुर और राजेंद्र कुमार शामिल है. मौके पर झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन, भाजपा के प्रतिनिधि अधीर चंद्र भैया, उत्तम यादव, किशन बथवाल आदि उपस्थित थे.
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मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन किये गये अभ्यर्थियों के पर्चा की स्क्रूटनी की समय सीमा समाप्त होने के उपरांत निर्वाची पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद के समक्ष अपना नाम वापसी के लिए अशोक शर्मा ने आवेदन दिया है. बताया जाता है कि निवार्ची पदाधिकारी ने उनके आवेदन को नियमत: ले लिया है. नामांकन वापसी का समय सीमा 3 अप्रैल दोपहर तीन बजे तक है. इसके बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जायेगा कि चुनावी मैदान में कितने अभ्यर्थी बचे है. वैसे एक अभ्यर्थी का नामांकन स्वीकृत और एक के नाम वापसी के बाद फिलहाल 6 प्रत्याशी बचे हुए हैं.
बताया जाता है कि 3 अप्रैल, 2021 को ही नाम वापसी का समय सीमा समाप्त होने के बाद निवार्ची पदाधिकारी अभ्यर्थियों को चुनाव चिह्न आवंटित करेंगे. 3 बजे के बाद इसका समय रखा गया है. चुनाव चिह्न आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी और उनके समर्थक माइक, बैनर, पोस्टर, हैंडविल आदि से चुनाव प्रचार कर सकेंगे. लेकिन, इन सभी के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
Posted By : Samir Ranjan.