इसके बाद डिस्चार्ज पिटीशन को अस्वीकृत कर दिया और आरोप गठित कर दिया. अब इस मामले में अभियोजन पक्ष को गवाह लाने का निर्देश दिया गया है. उन पर जीआर केस नंबर 493/14 के तहत मामला चल रहा है. न्यायालय से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरी आस्था है और इसका सम्मान करता हूं. मुझ पर जो भी आरोप हैं, वह तथ्यहीन हैं.
इस घटना के बाद तत्कालीन मोहनपुर बीडीओ शैलश कुमार रजक के प्रतिवेदन पर मोहनपुर थाना कांड संख्या 69/2014 दर्ज हुआ था. पुलिस ने अनुसंधान पूरी करने के बाद आरोप पत्र समर्पित किया. चार्जसीट के अाधार पर मामले में संज्ञान लिया गया और कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया. इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 28 जून 2016 को मुकर्रर की गयी है. गिरिराज सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता अशोक राय ने पक्ष रखा.