आरटीआइ पर कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण, मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा
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आरटीआइ से बनी रहती है पारदर्शिता
आरटीआइ पर कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण, मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा देवघर : सूचना भवन में सूचना अधिकार अधिनियम के पदाधिकारियों एवं जनसामान्य के लिए आरटीआइ पर एक कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरुप द्वारा आरटीआइ से जुड़ी कई जानकारियां दी गयी. प्रशिक्षण में डीसी अरवा राजकमल, डीडीसी मीना ठाकुर समेत जिला के पदाधिकारियों […]
देवघर : सूचना भवन में सूचना अधिकार अधिनियम के पदाधिकारियों एवं जनसामान्य के लिए आरटीआइ पर एक कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरुप द्वारा आरटीआइ से जुड़ी कई जानकारियां दी गयी. प्रशिक्षण में डीसी अरवा राजकमल,
डीडीसी मीना ठाकुर समेत जिला के पदाधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया. श्री स्वरूप द्वारा सभी प्रतिभागियों काे सूचना अधिकार अधिनियम की अहमियत पर प्रकाश डाला गया कि इस अधिनियम के द्वारा प्रशासनिक कार्यकलापों की पारदर्शिता बनी रहती है तथा सुशासन के पंचतत्व यथा उत्तरदायित्व संवेदनशीलता, भागीदारी, समय अंतर्गत कार्रवाई व एकरूपता के क्रियान्वयन में सुविधा होती है.
मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा आरटीआइ के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने व सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को व्यवहारिक तौर पर समझाया गया. जन-सूचना अधिकारी को 30 दिनों के अंदर अधियाचित सूचना उपलब्ध कराने तथा अन्यथा की स्थिति में अपीलीय प्राधिकार को अधियाचित सूचना, प्रेषित सूचना व अवशेष सूचना के तहत समीक्षा कर 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करने जानकारी दी गयी. उन्होंने कहा कि यदि अधियाचित सूचना के कुछ अंश दूसरे जन-सूचना पदाधिकारियों से संबंधित है तो इसे उक्त अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत संबंधित जन-सूचना पदाधिकारी को प्रेषित करते हुए इसकी प्रति आवेदक को दें.
मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा लागत आधारित सूचनाओं के संदर्भ में ससमय राशि की मांग करने तथा सूचना के अभिलेखों की अधिकता की स्थिति में 5 रूपये प्रति घंटे की दर से अवलोकन का अवसर देने की जानकारी दी गयी.
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