देवघर: मधुपुर थाना क्षेत्र के चौधरीडीह गांव में उम्मेद झा नामक व्यक्ति की हत्या मामले में छह आरोपित मधुसूदन झा, निरंजन झा, रामचंद्र झा, रंजीत झा, कंचना देवी व मुकुंदा देवी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एके सिंह अशोक की अदालत में सेशन केस नंबर 166/108 राज्य बनाम मधुसूदन झा व अन्य की सुनवाई पूरी करने के बाद सजा सुनायी गयी. साथ ही इस कांड के सभी छह आरोपितों को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. सभी हत्यारोपित मधुपुर थाना अंतर्गत चौधरीडीह गांव के रहने वाले हैं. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक गोवर्धन सिंह तथा बचाव पक्ष से तारानंद सिंह थे.
क्या है मामला
छह अप्रैल, 2008 की रात को मधुपुर थाना क्षेत्र के चौधरीडीह गांव में उम्मेद झा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी. दर्ज एफआइआर के अनुसार, मृतक अपने घर से लघुशंका के लिए निकला था. आरोपितों ने मजमा लगा कर घेरा तथा कुल्हाड़ी से वार किया. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया तथा उसकी मौत हो गयी. इस घटना के संदर्भ में मधुपुर थाना में कांड संख्या 60/2008 भादवि की धारा 302, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. विचार के दौरान सभी छह आरोपितों को दोषी पाया गया.
जिन्हें मिली सजा
मधुसुदन झा, निरंजन झा, रामचंद्र झा, रंजीत झा, कंचना देवी व मुकुंदा देवी