पूर्व से इन दोनों आरोपितों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, लेकिन हाजिर नहीं हुए. चुनाव के दौरान निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति के बगैर पुनासी स्थित यात्री शेड में प्रचार का पोस्टर चिपका दिया गया था. घटना 19 अप्रैल 2014 की है.
आरोपितों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. तीनों आरोपितों ने पूर्व में जमानत ले ली थी. केस की अग्रेतर सुनवाई होनी थी. तीनों आरोपितों ने में से एक आरोपित संतोष पासवान न्यायालय में निर्धारित तिथि को उपस्थित थे, लेकिन बाबूलाल व प्रदीप यादव अनुपस्थित थे जिसके कारण यह कार्रवाई की गयी. इस मामले में अगली तिथि पांच जनवरी 2016 काे निर्धारित की गयी है.