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बाबूलाल मारंडी व प्रदीप यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट

देवघर: आदर्श आचार संहित उल्लंघन के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मारंडी व झाविमो विधायक प्रदीप यादव के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी सह अवर न्यायाधीश दो अजय कुमार सिंह की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. न्यायालय में गैर हाजिर रहने के कारण कोर्ट ने यह आदेश दिया. पूर्व से इन दोनों आरोपितों […]

देवघर: आदर्श आचार संहित उल्लंघन के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मारंडी व झाविमो विधायक प्रदीप यादव के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी सह अवर न्यायाधीश दो अजय कुमार सिंह की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. न्यायालय में गैर हाजिर रहने के कारण कोर्ट ने यह आदेश दिया.

पूर्व से इन दोनों आरोपितों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, लेकिन हाजिर नहीं हुए. चुनाव के दौरान निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति के बगैर पुनासी स्थित यात्री शेड में प्रचार का पोस्टर चिपका दिया गया था. घटना 19 अप्रैल 2014 की है.

क्या है मामला
विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन देवघर बीडीओ सुलेमान मुंडरी ने जांच में जसीडीह थाना क्षेत्र के पुनासी स्थित एक यात्री शेड पर झाविमो का बैनर व पोस्टर टांगा पाया गया था. इस संबंध में जसीडीह थाना में कांड संख्या 78/14 दर्ज कराया गया था. जिसमें बाबूलाल मारंडी, प्रदीप यादव व संतोष पासवान को आरोपित बनाया गया है.

आरोपितों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. तीनों आरोपितों ने पूर्व में जमानत ले ली थी. केस की अग्रेतर सुनवाई होनी थी. तीनों आरोपितों ने में से एक आरोपित संतोष पासवान न्यायालय में निर्धारित तिथि को उपस्थित थे, लेकिन बाबूलाल व प्रदीप यादव अनुपस्थित थे जिसके कारण यह कार्रवाई की गयी. इस मामले में अगली तिथि पांच जनवरी 2016 काे निर्धारित की गयी है.

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