8.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अभिषेक शर्मा को नहीं मिली राहत

देवघर: व्यवसायी पुत्र चंचल कोठारी अपहरण कांड में काराधीन आरोपित अभिषेक शर्मा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा राहत नहीं दी गयी. ये मिर्जापुर के रहने वाले हैं. इस आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 987/13 खारिज कर दी गयी. इन पर फिरौती की नीयत से अपहरण करने का आरोप […]

देवघर: व्यवसायी पुत्र चंचल कोठारी अपहरण कांड में काराधीन आरोपित अभिषेक शर्मा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा राहत नहीं दी गयी. ये मिर्जापुर के रहने वाले हैं. इस आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 987/13 खारिज कर दी गयी. इन पर फिरौती की नीयत से अपहरण करने का आरोप है. बाजला चौक के निकट से चंचल कोठारी का अपहरण एक साजिश के तहत कर लिया गया था.

बाद में पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते आरोपितों को पुलिस ने दबोच लिया. साथ ही व्यवसायी पुत्र को भी अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया गया था.

नगर थाना में इस घटना को लेकर एफआइआर दर्ज हुआ. लोअर कोर्ट द्वारा जमानत आवेदन खारिज होने के बाद इस आरोपित की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आवेदन दिया गया. जिला जज ने लोअर कोर्ट के अभिलेख तथा थाना द्वारा भेजी गयी केस डायरी का अवलोकन किया. पश्चात मामले संगीन होने के चलते जमानत नहीं दी गयी. इन पर भादवि की धारा 366 ए, 323 तथा 34 लगायी गयी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें