फोटो सुभाष में कैप्सन : कुंडा थाना परिसर में जब्त वाहन व एसडीओ जेजे सामंता.- कोरियासा मोड़ के समीप से वाहन को किया जब्त – मजिस्ट्रेट को प्रत्याशी से शो-कॉज करने व थाना प्रभारी को वाहन सीज करने का निर्देश – बिहार साउंड पोल्यूशन एक्ट-1955 के अनुसार प्रचार वाहन में डीजे का प्रयोग निषेध संवाददाता, देवघर देर शाम एसडीओ जय ज्योति सामंता ने नगर निगम चुनाव के अंतर्गत डीजे वाहन संख्या (जेएच-15 इ/4628) को जब्त किया. क्षेत्र भ्रमण के दौरान एसडीओ ने संध्या 6.30 बजे कुंडा मोड़ से कोरियासा की ओर प्रचार कर रहे मेयर प्रत्याशी रीता नरौने के डीजे लगे प्रचार वाहन को जप्त कर कुंडा थाना के हवाले किया. इस संबंध में मेयर चुनाव के सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह कार्यपालक दंडाधिकारी आशुतोष कुमार को मेयर प्रत्याशी से कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी करने व थाना प्रभारी को वाहन जब्त करने को कहा गया. क्या कहते हैं एसडीओ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिहार साउंड पोल्यूशन एक्ट-1955 के अनुसार प्रचार वाहन में डीजे का प्रयोग करना निषेध है. यह पूरी तरह से क्रास वाइलेंस है. एआरओ सह मजिस्ट्रेट आशुतोष को प्रत्याशी से शोकॉज करने व थाना प्रभारी को वाहन सीज करने का निर्देश दिया गया है. – जेजे सामंता, एसडीओ, देवघर.
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एसडीओ ने मेयर प्रत्याशी का डीजे वाहन किया जब्त
फोटो सुभाष में कैप्सन : कुंडा थाना परिसर में जब्त वाहन व एसडीओ जेजे सामंता.- कोरियासा मोड़ के समीप से वाहन को किया जब्त – मजिस्ट्रेट को प्रत्याशी से शो-कॉज करने व थाना प्रभारी को वाहन सीज करने का निर्देश – बिहार साउंड पोल्यूशन एक्ट-1955 के अनुसार प्रचार वाहन में डीजे का प्रयोग निषेध संवाददाता, […]
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