देवघर: नगर विकास विभाग द्वारा नगर निगम क्षेत्र के लिए झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) लागू कर दिया गया है. विभागीय अधिसूचना के बाद यह नियम एक अप्रैल 2014 से प्रभावी भी है, लेकिन इसके अनुरूप न तो होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है और न ही पूर्व निर्धारित दरों से ही वित्तीय वर्ष 2014-15 का होल्डिंग वसूला जा रहा है.
नतीजा होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने वालों का भी टैक्स जमा नहीं लिया जा रहा है. वर्तमान में सिर्फ वित्तीय वर्ष 2013-14 तक व इससे पहले का बकाया होल्डिंग टैक्स ही जमा लिया जा रहा है.
विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो निर्धारित 35 वार्डो में तकरीबन 15 हजार होल्डिंग धारक हैं. घरेलू, वाणिज्यिक सहित सरकारी भवनों पर नगर निगम का कुल करीब एक करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स बकाया है. इसमें घरेलू व वाणिज्यिक भवनों पर ही 75 लाख रुपये से ज्यादा बकाया है. एक ओर नगर निगम राजस्व की कमी का रोना रोता है. वहीं जब टैक्स देने के लिए होल्डिंग धारक तैयार हैं तो अब विभागीय आदेश का इंतजार का हवाला दिया जा रहा है.
डोर-टू-डोर नहीं वसूला जाता है टैक्स : होल्डिंग टैक्स डोर-टू-डोर वसूली का प्रावधान है. बावजूद देवघर नगर निगम के लोगों को यह सुविधा कभी-कभी ही मिल पाती है. अधिकांश होल्डिंगधारियों को आज भी नगर निगम में जा कर ही टैक्स जमा करना पड़ता है. वो भी दिन के दो बजे के बाद. उपभोक्ताओं को बताया जाता है कि दिन के दो बजे के पूर्व तक टैक्स कलेक्टर टैक्स की वसूली के लिए फिल्ड में भ्रमण करते हैं. लेकिन, यह फिल्ड कहां है. यह आमलोगों के समझ से परे है. जबकि नगर निगम में वर्तमान में कार्यरत टैक्स कलेक्टर की संख्या नौ है.
असेस्मेंट कर अब भेजा गया है प्रस्ताव
विभागीय अधिसूचना के बाद नगर विकास विभाग द्वारा झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) एक अप्रैल 14 से ही प्रभावी है. लेकिन, देवघर नगर निगम की शिथिल व्यवस्था की वजह से कुछ दिन पूर्व विभाग को असेस्मेंट कर प्रस्ताव भेजा गया है. पिछले दिनों देवघर-जसीडीह मुख्य मार्ग में करीब आधे दर्जन भवनों की मापी भी की गयी. असेस्मेंट रिपोर्ट पर विभागीय स्वीकृति मिलने का इंतजार है. नये प्रावधान में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण त्रैमासिक होना है. होल्डिंग टैक्स व अन्य टैक्स का संग्रहण अधिसूचित बैंकों, इलेक्ट्रॉनिक्स संग्रहण केंद्र अथवा फ्रेंचाइजी के माध्यम से वसूलने का भी प्रावधान किया गया है. स्लम एरिया में अवस्थित वैसी झोपड़ियां या कच्च भवन जिसका कुल प्लींथ क्षेत्र 250 वर्गफीट से कम है. उसे होल्डिंग टैक्स से मुक्त रखा गया है. यदि किसी वर्ष टैक्स का भुगतान 30 जून के पहले कर दिया जाता है तो होल्डिंग मालिक को पांच फीसदी तक की रियायत दी जायेगी. होल्डिंधारियों को इतनी रियायत देने के बाद भी एक्ट का लाभ से वंचित हो रहे हैं.