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देवघर रांची व धनबाद मेयर के अधिकार बढ़े

रांची/देवघर: झारखंड सरकार की ओर से रांची, धनबाद और देवघर नगर निगम के मेयर को 10 करोड़ तक की निविदा निबटाने का अधिकार दिया गया है. राज्य के निकायों के माध्यम से शहरों के सुनियोजित और समेकित विकास को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. सरकार का मानना है कि विकास को लेकर स्थानीय […]

रांची/देवघर: झारखंड सरकार की ओर से रांची, धनबाद और देवघर नगर निगम के मेयर को 10 करोड़ तक की निविदा निबटाने का अधिकार दिया गया है. राज्य के निकायों के माध्यम से शहरों के सुनियोजित और समेकित विकास को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. सरकार का मानना है कि विकास को लेकर स्थानीय निकायों को उपलब्ध करायी जानेवाली राशि के बाद भी योजनाओं को सही तरीके से पूरा नहीं कराया जा रहा है. इससे कई क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका है.

सरकार ने नगर निगम में मेयर की अध्यक्षता में प्रॉक्यूरमेंट कमेटी गठित करने को कहा है, जिसमें मुख्य अभियंता भी रहेंगे. झारखंड सरकार की ओर से निविदा के निबटारे के लिए यह संकल्प जारी किया गया है. इसमें निकाय के स्तर पर एक करोड़ तक की निविदा, सक्षम स्तर के अभियंता के स्तर पर पांच करोड़ तक की निविदा निबटाने के अधिकार दिये गये हैं.

मुख्यालय स्तर पर नगरीय प्रशासन, निदेशक को भी पांच करोड़ से अधिक की निविदा निबटाने का अधिकार दिया गया है. इसके लिए नगर निगम के टेंडर को निबटाने का काम नगरीय प्रशासन निदेशक नहीं करेंगे. सरकार की ओर से निविदा को निबटाने के लिए समय सीमा भी तय की गयी है. 43 दिनों में किसी भी निविदा को निबटाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें टेंडर प्रकाशित करने से लेकर वास्तविक कार्य आरंभ करने की समय-सीमा भी तय की गयी है.

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