देवघर: जसीडीह थाना संथाली गांव निवासी अम्बरीष महतो के पुत्र प्रसन्नचित कुमार से इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के नाम ठगी करने के आरोपित अभिषेक नेवर अब तक पुलिस पकड़ से बाहर है.
अभिषेक पर छात्र प्रसन्नचित के पिता अम्बरीष महतो ने नगर थाना कांड संख्या 560/13 में धारा 406, 420 व 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. इस केस में देवघर कोर्ट से अभिषेक का अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुका है. जबकि कोर्ट से अभिषेक के खिलाफ वारंट व इश्तेहार के बाद कुर्की-जब्ती का भी आदेश निकल चुका है. बावजूद पुलिस अभिषेक नेवर को गिरफ्तार नहीं कर पायी है.
बताया जाता है कि चार माह पहले ही अभिषेक के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश निकला है. इस कांड में तत्कालीन एसपी प्रभात कुमार ने अनुसंधान में केस को सत्य करार दिया है. अभिषेक ने साजिश के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के नाम पर मोटी रकम लिया व बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन नहीं हुआ. छात्र के पिता अम्बरीष महतो ने कहा कि कुर्की-जब्ती के आदेश के बावजूद अभिषेक बेखौफ खुल्लम-खुल्ला घूम रहा है. श्री महतो ने आरोप लगाया कि पुलिस अभिषेक को मौका दे रही है ताकि उसे जमानत मिल जाये.