देवघर : धारदार औजार से पत्नी की हत्या के दोषी पति उपेंद्र सोरेन को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की साधारण कैद काटनी होगी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया.
आरोपित सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के चोरामारनी गांव का रहनेवाला है. उस पर पत्नी अनिता टुडू उर्फ चुनकी कुमारी की बेसला (लकड़ी काटने का औजार) से काट कर हत्या करने का आरोप था. यह मामला मृतका के पिता बाबू टुडू ने सारवां थाना में दर्ज कराया था, जिसमें उपेंद्र सोरेन को आरोपित बनाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 लोगों ने गवाही दी थी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक रंजीत सिंह व बचाव पक्ष से एस महतो पक्ष रखा.
मृतका की दोनों बेटियों की पढ़ाई-लिखाई कराये सरकार : कोर्ट : पीडीजे ने अपने दिये फैसले में साफ तौर कहा है कि मृतका की दोनों बेटियों के पुनर्वासन व पढ़ाई-लिखाई का काम सरकार कराये. विक्टिम कंपनसेशन के तहत डालसा को निर्देश दिया है कि इसका अनुपालन के लिए जिले के उपायुक्त को अवगत कराये व उक्त कार्य को प्रमुखता से निष्पादित के लिए निर्देश दे. मृतका के पति को उम्रकैद दी गयी है व दोनों बच्चियां नाना के पास हैं जिनकी पढ़ाई-लिखाई व पुनर्वासन की संपूर्ण जिम्मेवारी सरकार उठाये.
क्या था मामला
सारवां (सोनारायठाढ़ी) थाना क्षेत्र के चोरामारनी गांव में यह घटना 8 जून 2015 को घटी थी. दर्ज एफआइआर के अनुसार सारवां थाना के नावाडीह गांव निवासी बाबू टुडू ने अपनी पुत्री की शादी उपेंद्र सोरेन से वर्ष 2011 में की थी. शादी के बाद उनकी पुत्री ठीक से रही व दो बेटियों को जन्म दी. घटना के एक दिन पहले मामूली विवाद हुआ जिसमें उसकी पत्नी मायके चली गयी. वहां से लौटने के बाद पति ने बेसला से काट कर हत्या कर दी. आरोपित के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज हुआ जिसमें उक्त सजा दी गयी.