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न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत हुआ मुकदमा

देवघर: केंद्रीय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पवन कुमार ने तीन कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटरों पर शिकंजा कसा है. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22 (ए) के तहत जीओसीआर केस दर्ज कर एसडीजेएम देवघर की अदालत भेज दिया गया है. जीओसीआर केस नंबर 75/14 में केशवा बेगूसराय के कंट्रेक्टर मेसर्स रामवरण सिंह को आरोपित बनाया है. भारत […]

देवघर: केंद्रीय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पवन कुमार ने तीन कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटरों पर शिकंजा कसा है. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22 (ए) के तहत जीओसीआर केस दर्ज कर एसडीजेएम देवघर की अदालत भेज दिया गया है.

जीओसीआर केस नंबर 75/14 में केशवा बेगूसराय के कंट्रेक्टर मेसर्स रामवरण सिंह को आरोपित बनाया है. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जसीडीह में जांच के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अनुपालन न होने की घटना का खुलासा जांच के दौरान हुआ था. दर्ज मुकदमा के अनुसार 15 सितंबर 13 को कार्यस्थल पर जांच की गयी थी और अनियमितता पायी गयी थी.

दूसरा मुकदमा रामकृपाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रंजन सिंह के विरुद्ध श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने किया है. यह कंपनी आर्केड गुड़गांव की है जिनका कारोबार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जसीडीह में है. यहां पर भी न्यूनतम मजदूरी का सही तरीके से पालन न होने का मामला प्रकाश में आया थ. इसी प्रकार तीसरा मुकदमा जीओसीआर 76/14 डीएसके सिक्यूरिटी सर्विसेज के अभिकर्ता दिलीप कुमार के विरुद्ध किया है. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कंपनी जसीडीह में जांच के दौरान न्यूनतम मजदूरी न दिये जाने की घटना हुई थी. तीनों मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में ट्रायल के लिए भेज दिया गया है.

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