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पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

बोकारो: स्थानीय न्यायालय के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार ने दहेज हत्या के एक मामले में शुक्रवार को सेक्टर 12 के हनुमान नगर निवासी संतोष रजवार (21 वर्ष) को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने गुरुवार को ही संतोष रजवार को दोषी करार दिया था. लेकिन सजा […]

बोकारो: स्थानीय न्यायालय के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार ने दहेज हत्या के एक मामले में शुक्रवार को सेक्टर 12 के हनुमान नगर निवासी संतोष रजवार (21 वर्ष) को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने गुरुवार को ही संतोष रजवार को दोषी करार दिया था. लेकिन सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि शुक्रवार को निर्धारित की थी.

सरकार के तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय (आरके राय) ने बहस की . न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 249/15 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 179/15 के तहत चल रहा है.

यह घटना 15 अप्रैल 2015 को सेक्टर 12 के हनुमान नगर स्थित विवाहिता के ससुराल में हुई थी. घटना की प्राथमिकी चंदनकियारी थाना क्षेत्र के लालपुर निवासी विवाहिता के पिता हराधन रजवार ने दर्ज करायी थी. हराधन रजवार की पुत्री कविता कुमारी की शादी 25 फरवरी 2015 को हनुमान नगर निवासी संतोष रजवार के साथ हुई थी. विदाई के बाद पति द्वारा दहेज में बाइक की मांग कर कविता को मारपीट कर प्रताड़ित किया जाने लगा. बाइक नहीं मिलने पर पति ने शादी के एक माह 21 दिन के अंदर कविता के साथ मारपीट कर उसे जिंदा जला दिया.

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