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मरम्मत राशि का भुगतान करें

बोकारो : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष गौतम महापात्रा ने शनिवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए यूनिवर्सल सेंपो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी, रांची को वाहन मालिक को वाहन की मरम्मत के लिए 15 हजार रुपये व बतौर मुआवजा 10 हजार रुपये भुगतान का निर्देश दिया. फोरम में यह मामला सीसी केस संख्या 43/14 के […]

बोकारो : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष गौतम महापात्रा ने शनिवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए यूनिवर्सल सेंपो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी, रांची को वाहन मालिक को वाहन की मरम्मत के लिए 15 हजार रुपये व बतौर मुआवजा 10 हजार रुपये भुगतान का निर्देश दिया.
फोरम में यह मामला सीसी केस संख्या 43/14 के तहत हरला थाना क्षेत्र के ग्राम रामडीह, बैद्यमारा निवासी सुनील प्रसाद ने यूनिवर्सल सेंपो जेनरल इंश्योरेंस, रांची के प्रबंधक पर दर्ज कराया था. सुनील प्रसाद के अनुसार, उन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक से लोन लेकर एक ट्रैक्टर खरीदा था. कुछ दिनों के अंदर ही उक्त ट्रैक्टर खेत में काम करने के दौरान खराब हो गया. श्री प्रसाद ने ट्रैक्टर की मरम्मत के लिए इंश्योरेंस कंपनी में वाहन का सारा कागजात व अस्थायी रजिस्ट्रेशन बुक जमा किया. इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दावा की जांच के लिये सर्वेयर नियुक्त किया गया.
कुछ समय बाद वाहन का स्थायी रजिस्ट्रेशन बुक आ गया. इस पर श्री प्रसाद ने सर्वेयर के पास स्थायी रजिस्ट्रेशन बुक जमा कर दिया. इधर, जांच के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने वाहन का दो रजिस्ट्रेशन होने व कृषि कार्य के लिए लिये गये ट्रैक्टर से माल ढोने का आरोप लगा कर दावे कर खारिज कर दिया. फोरम ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दावा खारिज के मामले को अवैध बताया. फोरम के अध्यक्ष ने इंश्योरेंस कंपनी को ट्रैक्टर की मरम्मत के लिए 15 हजार रुपये व बतौर मुआवजा 10 हजार रुपये 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को देने का निर्देश दिया. समय पर राशि का भुगतान नहीं करने पर इंश्योरेंस को कंपनी को 10 प्रतिशत सलाना सूद के साथ राशि का भुगतान करना पड़ेगा.

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