स्थानीय त्वरित न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने मुजरिमों को हत्या के इस मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनायी. न्यायाधीश ने तीनों मुजरिमों को भादवि की धारा 304 बी के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास, 4 डीपी एक्ट के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. एक हजार रुपये जुर्माना की सजा भी सुनायी गयी है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर मुजरिमों को 15 दिन अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी. मुजरिमों को दी गयी सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
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विवाहिता की हत्या में तीन को 10 वर्ष सश्रम कारावास
बोकारो: बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह में विवाहिता पूनम देवी की हत्या के मामले में पति उपेंद्र कुमार उर्फ विकास साव, सास राजेश्वरी देवी उर्फ श्यामली देवी व ससुर अवधेश साव को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. स्थानीय त्वरित न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने मुजरिमों को […]
बोकारो: बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह में विवाहिता पूनम देवी की हत्या के मामले में पति उपेंद्र कुमार उर्फ विकास साव, सास राजेश्वरी देवी उर्फ श्यामली देवी व ससुर अवधेश साव को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है.
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 75/175/2007 व बालीडीह थाना कांड संख्या 86/06 के तहत चल रहा था. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय (आरके राय) ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि विवाहिता की हत्या गत नौ नवंबर 2006 को दहेज की खातिर कर दी गयी थी. घटना की प्राथमिकी धनबाद के कतरासगढ़ निवासी मृतका के भाई बिजेंद्र कुमार ने दर्ज करायी थी.
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