Mob Lynching : शहाबुद्दीन के 10 हत्यारों को उम्रकैद, 14-14 हजार रुपये जुर्माना भी

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बोकारो : झारखंड में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने के एक और मामले में कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है. रामगढ़ मॉब लिंचिंग के बाद अब बोकारो(चंद्रपुरा) मॉब लिंचिंग केस में भी फैसला आ गया है. कोर्ट ने बच्चा चोरी के शक में लाठी-डंडों से पीट-पीटकर शहाबुद्दीन की हत्या करने के आरोप में […]

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बोकारो : झारखंड में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने के एक और मामले में कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है. रामगढ़ मॉब लिंचिंग के बाद अब बोकारो(चंद्रपुरा) मॉब लिंचिंग केस में भी फैसला आ गया है. कोर्ट ने बच्चा चोरी के शक में लाठी-डंडों से पीट-पीटकर शहाबुद्दीन की हत्या करने के आरोप में 10 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सभी आरोपियों पर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय गुलाम हैदर ने मंगलवार को यह ऐतिहासिक फैसलासुनाया. सजा के एलान के बाद बचाव पक्ष केवकील एसके सामंतो नेकहाकि वह फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील करेंगे. वहीं, अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में मॉब लिंचिंग का दूसरा मामला है, जिसमें आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है.

ज्ञात हो कि चार अप्रैल, 2017 को बच्चा चोरी के आरोप में चंद्रपुरा थाने के नर्रा गांव में शमसुद्दीन अंसारी की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. वह अपने ससुराल नर्रागांव आया था. इस दौरान उपस्थित भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया. घटना के बाद मृतककी सरहज नायमुल बीबी ने आरोपियों पर मामला दर्ज कराया था.

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आज इस मामले में आरोपी किशोर दसौंधी, सागर तुरी, सूरज कुमार बर्णवाल, मनोज तुरी, सोनू तुरी, छोटिया कोयरी, राम कुमार कोयरी, जितेंद्र ठाकुर, जितेंद्र राजक और चंदन दसौंधी को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. इस मामले के एक अन्य आरोपी रति पंडित को पुलिस के द्वारा अनुसंधान पूरानहीं किये जाने के कारण सुनवाई नहीं की जा सकी है. कोर्ट ने इस मामले को लेकर एसपी, डीआइजी और डीजीपी को सजाके फैसले की कॉपी भेजने का भी आदेश दिया है.

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