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मोटरबोट हादसा मामले पर हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने रांची के बड़ा तालाब में 15 दिसंबर को हुए मोटर बोट हादसे में चार लोगों की मौत को गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. खंडपीठ ने राज्य सरकार, आइटीडीसी, […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने रांची के बड़ा तालाब में 15 दिसंबर को हुए मोटर बोट हादसे में चार लोगों की मौत को गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया.

खंडपीठ ने राज्य सरकार, आइटीडीसी, जेटीडीसी व आरएमसी को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि राज्य के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं.

जिस तरह से जल प्रपातों, जलाशयों, तालाबों में जल क्रीड़ा हो रही है, वहां सेफ्टी व सिक्यूरिटी के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं. वहां प्रशिक्षित गोताखोर, जीवन रक्षक जैकेट आदि उपलब्ध कराये गये हैं या नहीं. इसके लिए कोई नियम भी है या नहीं. किन शर्तो व नियमों के आधार पर निजी एजेंसी, संस्था या समिति को संचालन की जिम्मेवारी दी जाती है. शर्तो का पालन हो रहा है या नहीं. दशम जल प्रपात में हर वर्ष लोगों की डूबने से मौत की खबर आती है. वहां दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं. प्रतिवादियों को विस्तृत जवाब दाखिल कर अद्यतन स्थिति की जानकारी देने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.

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