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लाल-पीली बत्ती पर कोर्ट की रोक

रांची: झारखंड के न्यायिक पदाधिकारी अब निजी वाहनों पर लाल-पीली बत्ती नहीं लगा पायेंगे. हाइकोर्ट ने न्यायिक पदाधिकारियों की ओर से किये जा रहे बीकॉन लाइट के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों में पदस्थापित न्यायिक पदाधिकारी को निजी वाहनों में लाल-पीली बत्ती लगाने पर रोक लगा दी है. इन्हें निजी […]

रांची: झारखंड के न्यायिक पदाधिकारी अब निजी वाहनों पर लाल-पीली बत्ती नहीं लगा पायेंगे. हाइकोर्ट ने न्यायिक पदाधिकारियों की ओर से किये जा रहे बीकॉन लाइट के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों में पदस्थापित न्यायिक पदाधिकारी को निजी वाहनों में लाल-पीली बत्ती लगाने पर रोक लगा दी है. इन्हें निजी वाहनों पर नेम प्लेट भी नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है. हाइकोर्ट के महा निबंधक अनंत विजय सिंह ने बुधवार को इस आशय का निर्देश जारी किया है.

कहा गया है कि अगर न्यायिक अधिकारी आदेश की अवहेलना करेंगे, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. आदेश की प्रति राज्य के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायायुक्त, जिला जज रैंक के अधिकारियों को भेज दी गयी है.

हाइकोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी ने लिया फैसला
झारखंड हाइकोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी के निर्देश पर न्यायिक पदाधिकारियों के निजी वाहन पर बीकॉन लाइट लगाने पर रोक लगायी गयी है. हाइकोर्ट को शिकायत मिली थी कि राज्य में पदास्थापित न्यायिक पदाधिकारी नियमों का उल्लंघन कर निजी वाहनों में लाल-पीली बत्ती लगा रहे हैं. इसके अलावा इन वाहनों में नेम प्लेट भी लगाये गये हैं.

क्या है आदेश
केंद्रीय मोटर वाहन नियामवली 1989 की धारा 108 (3) में लाल-पीली बत्ती लगाने वाले की सूची जारी की गयी है. इन्हें गाड़ी के आगे लाल-पीली बत्ती का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है. इन वाहनों पर अति विशिष्ट व्यक्तियों/ पदाधिकारियों का पदनाम और उससे नीचे संबंधित सरकार का नाम लिखने की अनुमति दी गयी है. अगर संबंधित व्यक्ति द्वारा वाहन का उपयोग नहीं हो रहा है, तो लाल-पीली बत्ती को ढ़क कर उपयोग करने का निर्देश दिया गया है.

लाल-पीली बत्ती लगाने का अधिकार
लाल बत्ती : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष, सरकार के कैबिनेट मंत्री, विधानसभा में विरोधी दल के नेता, सरकार के राज्य मंत्री, सरकार के उप मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष (अगर कोई हो), हाइकोर्ट के न्यायाधीश, सरकार के मंत्री/ राज्य मंत्री/उप मंत्री का दरजा प्राप्त व्यक्ति, लोकायुक्त, झारखंड विधानमंडल के सत्तारुढ़ दल के उप नेता, मान्यता प्राप्त विरोधी दल के मुख्य सचेतक, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, झारखंड लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा की समितियों के सभापति, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग नयाचार (स्टेट प्रोटोकाल) शाखा द्वारा राज्य अतिथियों के लिए उपयोग में लायी जानेवाली सभी गाड़ियां.

पीली बत्ती : सभी विभागीय आयुक्त/सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, आरक्षी महानिदेशक, आरक्षी महानिरीक्षक, परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक, परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक, सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिला न्यायाधीश, महालेखाकार (झारखंड), आयकर आयुक्त, रेलवे के प्रमंडलीय प्रबंधक, महा डाकपाल, रक्षा लेखा नियंत्रक, सभी जिला अधिकारी, सभी आरक्षी अधीक्षक,

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