रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बीडीओ समेत चार पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. सीएम ने दुमका के तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद चौधरी(सेवानिवृत्त) की पेंशन राशि से पांच प्रतिशत राशि काटने का आदेश दिया है. इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया. श्री चौधरी पर स्थल जांच किये बिना आदेश पारित करने व बैकडेटिंग करने का आरोप है.
मुख्यमंत्री ने गिरिडीह पथ प्रमंडल के सहायक निदेशक राजकिशोर के विरुद्ध निंदन एवं संचायत्मक प्रभाव से तीन वार्षिक वेतनवृद्घि पर रोक का आदेश दिया है. इनके खिलाफ मापी पुस्तिका का प्रभार अपने बाद के पदाधिकारी को नहीं सौंपने, प्रयोगशाला उपकरणों को गायब करने, बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किये व बिना राजस्व जमा कराये विभिन्न प्रमंडलों की जांच रिपोर्ट देकर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने का आरोप है. साथ ही दिनांक 01़01.़2003 से 6.4.2004 तक की अवधि का मूल निर्गत बही गायब करने, धरेजी इस्टर्न लिमिटेड द्वारा समर्पित विभिन्न परियोजनाओं के गुण नियंत्रण जांचफल को गायब करने तथा कर्त्तव्यों से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित पाया गया.
मुख्यमंत्री ने मोहनपुर देवघर के तत्कालीन बीडीओ संप्रति सीओ रामगढ़ ललन कुमार के खिलाफ पांच इंक्रीमेंट रोकने का आदेश दिया गया है. श्री कुमार के खिलाफ मुख्यालय में नहीं रहने, सरकारी निर्देश की अनदेखी करने, बिना मस्टर रौल आदि के सत्यापन किये बिना सरकारी राशि के भुगतान एवं मनरेगा योजना के अंकेक्षण आदि में अनियमितता का आरोप है.
मुख्यमंत्री ने दुमका के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता मार्टिन खलखो के खिलाफ कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है.