रांची : रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में आज हेमंत सरकार का समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायक बंधू तिर्की को समर्पण के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दे दिया.
इससे पहले अदालत ने उन्हें अदालत में आज तक आत्मसमर्पण करने का समय देते हुए गैरजमानती वारंट जारी किया था. आर के चौधरी की विशेष सीबीआई अदालत ने आत्मसमर्पण करने के लिए एक माह का समय मांगने वाली उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें तेरह सितंबर तक का समय दे दिया.
सीबीआई ने 2006 से 2008 के बीच मधु कोड़ा मंत्रिमंडल के सदस्य रहे बंधू तिर्की के खिलाफ आय से अधिक साढ़े छह लाख रुपये की संपत्ति के मामले में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोई पुखता साक्ष्य नहीं मिले हैं. अदालत ने एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए तिर्की को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था.