चारा घोटाला मामला: लालू प्रसाद की याचिका खारिज

Updated at : 02 Jul 2014 8:18 AM (IST)
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चारा घोटाला मामला: लालू प्रसाद की याचिका खारिज

रांची: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने चारा घोटाले की कांड संख्या आरसी 64ए/96 को बंद करने से संबंधित लालू प्रसाद, डॉ जगन्नाथ मिश्र और आरके राणा की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने इस मामले में बतौर अभियुक्त लालू प्रसाद का बयान दर्ज करने के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की […]

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रांची: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने चारा घोटाले की कांड संख्या आरसी 64ए/96 को बंद करने से संबंधित लालू प्रसाद, डॉ जगन्नाथ मिश्र और आरके राणा की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने इस मामले में बतौर अभियुक्त लालू प्रसाद का बयान दर्ज करने के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. चारा घोटाले के दो और मामलों को बंद करने से संबंधित याचिका पर 14 और 15 जुलाई को सुनवाई होगी.

* याचिकाएं दायर की गयी थीं : लालू प्रसाद, डॉ जगन्नाथ मिश्र और आरके राणा ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके राय की अदालत में याचिका दायर की थी. इसमें इन अभियुक्तों की ओर से कहा गया था कि चारा घोटाले के एक मामले (आरसी 20ए/96) में उन्हें सजा सुनायी जा चुकी है. सीआरपीसी की धारा 300 और संविधान के अनुच्छेद 20(2) में निहित प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ एक ही तरह के आरोप में चारा घोटाले के दूसरे मामले नहीं चलाये जा सकते हैं. कांड संख्या आरसी 20ए/96 में उन पर जो आरोप लगाये गये थे, वही आरोप कांड संख्या आरसी 64ए/96 में भी लगाये गये हैं. दोनों ही मामलों में साक्ष्य भी एक ही तरह के हैं. इसलिए इस मामले को बंद कर दिया जाना चाहिए. इन अभियुक्तों ने विशेष न्यायाधीश की अलग-अलग अदालतों में चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 38ए/96 और आरसी 68ए/96 को भी बंद करने के लिए याचिकाएं दाखिल की थी.

लाभ नहीं दिया जा सकता
विशेष न्यायाधीश एके राय की अदालत ने मंगलवार को कांड संख्या आरसी 64ए/96 को बंद करने से संबंधित याचिका खारिज कर दी. अदालत ने अभियुक्तों की याचिका खारिज करते हुए यह कहा है कि इस मामले का घटनास्थल और कोषागार अलग-अलग है. साथ ही कई साक्ष्य भी अलग-अलग हैं. इसलिए अभियुक्तों को सीआरपीसी की धारा 300 और संविधान के अनुच्छेद 209(2) का लाभ नहीं दिया जा सकता है. अभियुक्तों की याचिका खारिज करने के बाद अदालत ने अभियुक्तों का बयान दर्ज करने की तिथि भी तय कर दी है. जगन्नाथ मिश्र का बयान दर्ज करने के लिए नौ जुलाई, विद्यासागर निषाद के लिए 10 जुलाई, आरके राणा के लिए 11 जुलाई और लालू प्रसाद का बयान दर्ज करने के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है.

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने चारा घोटाले के दो अन्य मामलों को बंद करने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए भी तिथि निर्धारित कर दी है. चारा घोटाले की कांड संख्या आरसी 38ए/96 में लालू प्रसाद की ओर से सीआरपीसी की धारा 300 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 14 जुलाई और कांड संख्या आरसी 68ए/98 में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है.

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