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पांच लाख रंगदारी मांगने वाला उग्रवादी गिरफ्तार

रांची: ओरमांझी में रामधन बेदिया के क्रशर और संजय कुमार के माइंस में आगजनी करने और जोन्हा पंचायत के पूर्व मुखिया कृष्ण मुंडा से पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में अनगड़ा पुलिस ने पीएलएफआइ के उग्रवादी अनिल बड़ाइक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसके पास से रंगदारी मांगने में प्रयुक्त दो […]

रांची: ओरमांझी में रामधन बेदिया के क्रशर और संजय कुमार के माइंस में आगजनी करने और जोन्हा पंचायत के पूर्व मुखिया कृष्ण मुंडा से पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में अनगड़ा पुलिस ने पीएलएफआइ के उग्रवादी अनिल बड़ाइक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसके पास से रंगदारी मांगने में प्रयुक्त दो मोबाइल बरामद किया है. यह जानकारी शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में ग्रामीण एसपी राजकुमार लकड़ा ने दी. अनिल बड़ाइक अनगड़ा थाना क्षेत्र के टुंगरी टोला का रहनेवाला है.

उसे शुक्रवार की रात उसके घर से गिरफ्तार किया गया था. ग्रामीण एसपी ने बताया कि ओरमांझी में रामधन बेदिया के क्रशर और संजय कुमार के माइंस में 11 जुलाई की देर रात हमला और आगजनी की घटना का मास्टर माइंड अनिल बड़ाइक है. उसने खूंटी से पीएलएफआइ के दूसरे उग्रवादियों को बुला कर घटना को अंजाम दिलवाया था. घटना को अंजाम देने के पीछे संगठन के नाम पर लेवी वसूल कर इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करना था.

इस केस में पूर्व में पुलिस मनीष कच्छप, मनोज मुंडा, महाबीर मुंडा और मोहन उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. लेकिन अनिल बड़ाइक फरार चल रहा था. ग्रामीण एसपी के अनुसार अनिल बड़ाइक ने जोन्हा पंचायत के पूर्व मुखिया कृष्ण मुंडा से भी जेल में बंद पीएलएफआइ के जोनल कमांडर तुलसी पाहन के नाम पर पांच लाख रुपये रंगदारी मांगी थी. इस मामले को लेकर 15 जुलाई को अनगड़ा थाने में केस दर्ज हुआ था. वह खूंटी और खलारी में उग्रवादियों को संगठित कर घटना को अंजाम दिलाने का भी काम करता था.

ग्रामीण एसपी के अनुसार अनिल बड़ाइक के खिलाफ सिकिदिरी के क्रशर व्यवसायी डब्ल्यू सिंह से रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट में सिकिदिरी थाना में 19 दिसंबर 2016 को मामला दर्ज हुआ था. इस दौरान भी उस पर पीएलएफआइ संगठन में शामिल होने का आरोप लगा था. इस मामले में वह जेल से जमानत पर छूटा था. जेल से छूटने के बाद वह दोबारा संगठन में शामिल हो गया और तुलसी पाहन के निर्देश पर घटना को अंजाम देने लगा.

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