सुपौल : सीजेएम कोर्ट में बुधवार को एक बार फिर किसनपुर के निलंबित बीडीओ गोपाल कृष्णन ने डीएम बैद्यनाथ यादव व सरायगढ़ सह किसनपुर के प्रभारी बीडीओ वीरेंद्र कुमार सहित आठ लोगों के विरुद्ध परिवाद दायर किया है. दायर परिवाद संख्या सीए 127/17 में बीडीओ ने डीएम व प्रभारी बीडीओ सहित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के लेखा पदाधिकारी कामेंद्र कुमार सिंह, नजारत उप समाहर्ता, जिला कोषागार के वरीय कोषागार पदाधिकारी, किसनपुर के प्रखंड नाजिर भरत कुमार सिंह, प्रधान सहायक श्याम कुमार झा व तत्कालीन आपदा एडीएम कुमार अरुण प्रकाश को अभियुक्त बनाया है. साथ ही जालसाजी,
धोखाधड़ी तथा ध्यानाकार्षण संरक्षण विधेयक 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है. दायर परिवाद में बीडीओ ने कहा कि उनके विरुद्ध फर्जी तरीके से अवैध अग्रिम राशि उठाव का आरोप लगाया गया है, जबकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह आरोप किस आधार पर लगाया गया है. भुगतान की राशि का जिक्र है, लेकिन भुगतान की मद व तिथि को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. निलंबन की तिथि के बाद प्रभारी बीडीओ ने कृष्णन को अग्रिम की बात कही गयी है. जिसको बीडीओ ने साजिश कर दिया है. परिवाद में बीडीओ ने डीएम, एडीएम तथा सदर एसडीएम के विरुद्ध पूर्व में दायर परिवादों का भी जिक्र किया गया है. बीडीओ कृष्णन ने सदर एसडीएम एनजी सिद्दीकी के मामले में सीजेएम कोर्ट में दायर परिवाद का जिक्र किया है. जिसमें पंचायत निर्वाचन में नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले में परिवाद संख्या 525/16 में 17 जनवरी को सीजेएम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है. इसके अलावा बाढ़ राहत वाउचर को अवैध तरीके से जब्त करने के मामले में परिवाद संख्या 637/16 में भी सीजेएम ने गत 08 फरवरी को संज्ञान लिया है.