83 शिक्षकों के विरुद्ध अबतक कार्रवाई नहीं
पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए जिला में अपीलीय प्राधिकार से बहाल 83 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश सात अप्रैल को संबंधित नियोजन इकाई को दिया था.
प्रतिनिधि, सीवान. पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए जिला में अपीलीय प्राधिकार से बहाल 83 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश सात अप्रैल को संबंधित नियोजन इकाई को दिया था. जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक किसी नियोजन इकाई द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करते हुए विभाग से पत्राचार नहीं किया है. हालांकि विभाग का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ऐसे शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए इ- शिक्षाकोष पर उपस्थित दर्ज करने से रोक लगायी जा चुकी है. बताते चलें कि अपीलीय प्राधिकार से बहाल जिले के लगभग ढाई सौ से अधिक शिक्षकों के विरुद्ध डीपीओ स्थापना राज्य अपीलीय प्राधिकार गए थे. जहां इन सभी शिक्षकों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ था. जहां पारित आदेश के विरूद्ध संबंधित सभी शिक्षक उच्च न्यायालय पटना में याचिका दायर किए थे. इसमें उन्हें अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त था. पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्लयूजेसी नंबर 6170/2022 कामिनी कुमारी बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा संबद्ध वादों में पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिना रिक्ति के बिना अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर नियुक्त शिक्षकों के संदर्भ में राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए इन शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद डीइओ ने जिला के 83 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश सात अप्रैल को दिया था. बोले अधिकारी शिक्षकों को सेवा से हटाने संबंधी कार्रवाई के संबंध में अभी तक किसी नियोजन इकाई द्वारा पत्राचार नहीं किया गया है. मामले में नियोजन इकाई को स्मार पत्र भेजने की तैयारी विभाग कर रहा है. कार्रवाई के अधीन आये शिक्षकों का नाम इ शिक्षाकोष से हटा दिया गया है. राघवेंद्र प्रतात सिंह, डीइओ, सीवान
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