रून्नीसैदपुर के बीडीओ पर लगाया पांच हजार जुर्माना
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सदर अस्पताल में मरीजों का है यह हाल
रून्नीसैदपुर के बीडीओ पर लगाया पांच हजार जुर्माना रून्नीसैदपुर : अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा सूचना के बावजूद प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने पर रून्नीसैदपुर बीडीओ पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करने की अनुशंसा की है. आदेश में कहा है कि अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर […]
रून्नीसैदपुर : अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा सूचना के बावजूद प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने पर रून्नीसैदपुर बीडीओ पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करने की अनुशंसा की है.
आदेश में कहा है कि अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने के लिए बीडीओ रून्नीसैदपुर को सूचना निर्गत किया गया था इतना ही नहीं 23जून,10 जुलाई व सात अगस्त को विभागीय दूरभाष के माध्यम से सूचना भी दी गयी, पर प्रतिवेदन अप्राप्त रहा, जिसके चलते अपील का निराकरण नहीं हो सका है. निर्देश के बावजूद शिकायत के निवारण में अभिरुची नहीं लिया जाना अधिनियम की मूल भावना केविपरीत है.
क्या है मामला: थाना क्षेत्र के अथरी निवासी अशोक राउत ने अपने पंचायत के मुखिया के ऊपर मनरेगा योजना के तहत कराये गये पौधारोपण के वृक्षों को काट कर बेचने व विकास मित्र रेखा देवी के पति रामदिहल राम पर इंदिरा आवास योजना के नाम पर रिश्वत ले कर गबन करने एवं आधार व बैंक खाता नंबर लेकर पेंशन भुगतान के नाम पर लोगों से पांच-पांच सौ रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत प्राधिकार में दर्ज करायी थी.
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