अफीम तस्कर को 15 साल का सश्रम कारावास

Updated at : 02 Aug 2024 9:20 PM (IST)
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अफीम तस्कर को 15 साल का सश्रम कारावास

अफीम के पौधों से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने दोषी अभियुक्त गिरजाकांत सिंह निवासी आलमपुर, शिवसागर (बड्डी ) को तीन लाख रुपये जुर्माने समेत 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

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सासाराम कोर्ट. शिवसागर (बड्डी) थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में पांच साल पूर्व अफीम तस्करी की गुप्त सूचना के आधार पर जब्त किये गये 70 किलो अफीम के पौधे से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने दोषी अभियुक्त गिरजाकांत सिंह निवासी आलमपुर, शिवसागर (बड्डी ) को तीन लाख रुपये जुर्माने समेत 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. मामले की प्राथमिकी शिवसागर बड्डी थाना कांड संख्या 44/2019 में दर्ज कराई गई थी. मामले का ट्रायल एनडीपीएस वाद संख्या 5/2019 में चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक बिंदेश्वर सिंह ने बताया कि घटना पांच वर्ष पूर्व शिवसागर बड्डी थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में हुई थी. गुप्त सूचना के आधार पर शिवसागर अंचल अधिकारी एवं शिवसागर पुलिस ने आलमपुर गांव स्थित काली मंदिर के पूर्व हंसवाहिनी पब्लिक स्कूल के पीछे अभियुक्त गिरजाकांत सिंह के खेत की घेराबंदी की और 70 किलो अफीम के पौधों को जब्त किया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कल 13 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18बी में दोषी पाते हुए दो लाख रुपये जुर्माने समेत 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अधिनियम की धारा 20ए में एक लाख रुपये जुर्माने समेत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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