छपरा (कोर्ट) : कोर्ट द्वारा मशरक थाने में जब्त राइफल व गोली को मुक्त करने का आदेश दिये जाने के बावजूद उसे मुक्त नहीं करने को लेकर कोर्ट ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध एसपी को पत्र लिखा है, जिसमें उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है. साथ ही थानाध्यक्ष के आचरण व व्यवहार के बारे में पटना हाइकोर्ट को भी लिखा जा रहा है.
ज्ञात हो कि एसीजेएम द्वादश अरविंद के कोर्ट ने थाना द्वारा जब्त किये गये एक राइफल व गोली को मुक्त करने हेतु 16 अक्तूूबर, 2016 को आवेदक मंजीत सिंह के पक्ष में आदेश दिया था. तीन माह बीतने पर भी थानाध्यक्ष ने न तो उसे मुक्त किया और न ही कोर्ट में ही प्रस्तुत किया, इससे नाराज कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आदेशों की लगातार अवहेलना से ऐसा प्रतीत होता है कि थानाध्यक्ष आदेशों का पालन करना नहीं चाहते, जो न्यायिक अवमानना के तुल्य है और उनके इस आचरण से हाइकोर्ट को भी अवगत कराया जा रहा है.