हिंगोरा मामला
छपरा (कोर्ट) : सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में नयागांव थाना में दर्ज कांड संख्या 111/13 के अप्राथमिकी अभियुक्त की नियमित जमानत आवेदन को उच्च न्यायालय पटना ने स्वीकार कर लिया है.
शुक्रवार को उच्च न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त लखीसराय जिला के मेदनी चौक थाना क्षेत्र के भीरहा निवासी उमेश महतो के पुत्र पंकज कुमार मोती को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने दस-दस हजार के दो मुचलकों पर जमानत देने का आदेश दिया है. कोर्ट द्वारा अभियुक्त को कारा से मुक्त करने हेतु मुक्ति पत्र भी निर्गत कर दिया गया है.