आरोपित की जमानत खारिज

Published at :09 Jun 2015 6:54 AM (IST)
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आरोपित की जमानत खारिज

थानाध्यक्ष हत्याकांड. टेक्निकल सेल के पदाधिकारी ने दर्ज कराया था मामला छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये एक अभियुक्त की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला […]

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थानाध्यक्ष हत्याकांड. टेक्निकल सेल के पदाधिकारी ने दर्ज कराया था मामला
छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये एक अभियुक्त की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है.
सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला ने इसुआपुर थाना कांड संख्या 146/14 में आरोपित बनाये गये गंगोइ निवासी रिकेश कुमार सिंह उर्फ लव की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बताते चलें कि दारोगा की हत्या कर दिये जाने के उपरांत टेक्निकल सेल के पदाधिकारी नीरज कुमार ने एक अलग प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें आरोपित के अलावा राजन कुमार सिंह उर्फ कुश, रविरंजन कुमार सिंह उर्फ कल्लू, मुन्ना चौबे उर्फ बाबा तथा विजय कुमार सिंह उर्फ अलगू समेत अन्य को अभियुक्त बनाया था.
घटना के उपरांत टेक्निकल सेल द्वारा उपरोक्त के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा गया था और सभी की इस मामले में संलिप्तता पायी गयी थी. पुलिस ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में मंडल कारा पहुंच इनमें कुछ की आवाज की रिकॉर्डिग भी की थी, जिसे जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है.
ज्ञात हो कि दारोगा हत्या मामले में चौकीदार पुत्र द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी संख्या 145/14 में रिकेश की नियमित जमानत याचिका को उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तो के साथ स्वीकार किये जाने का आदेश दे दिया है.
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