फर्जीवाड़ा के आरोपितों की याचिका पर हुई सुनवाई
Updated at : 07 Nov 2017 1:34 AM (IST)
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सिपाही परीक्षा में अभ्यर्थियों को कदाचार करवाने का आरोप छपरा(कोर्ट) : केंद्रीय चयन परिषद द्वारा संचालित सिपाही परीक्षा में अभ्यर्थियों को कदाचार करवाने व उसमें सहयोग करने के मामले में गिरफ्तार छह आरोपितों की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की गयी. सोमवार को जिला जज रमेश तिवारी ने सोनपुर पुलिस […]
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सिपाही परीक्षा में अभ्यर्थियों को कदाचार करवाने का आरोप
छपरा(कोर्ट) : केंद्रीय चयन परिषद द्वारा संचालित सिपाही परीक्षा में अभ्यर्थियों को कदाचार करवाने व उसमें सहयोग करने के मामले में गिरफ्तार छह आरोपितों की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की गयी. सोमवार को जिला जज रमेश तिवारी ने सोनपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार युवकों राहुल कुमार, रंजीत प्रसाद, हरिशंकर राय, भूषण कुमार राय, विश्वजीत कुमार यादव और मनींद्र कुमार द्वारा दाखिल अलग-अलग जमानत याचिका पर सुनवाई की.
जिला जज ने जमानत की बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के उपरांत लोक अभियोजक को अगली तिथि आठ नवंबर को मामले से संबंधित निचली अदालत के अभिलेखों और पुलिस की केश डायरी को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि इसके पूर्व गिरफ्तार अभियुक्तों में पांच की याचिका पर सुनवाई की थी.
विदित हो कि सोनपुर थानाध्यक्ष रवि कुमार ने उपरोक्त युवकों समेत अन्य को सोनपुर स्थित डाकबंगला के मैदान से 20 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था, जहां सभी एकत्रित होकर परीक्षा में कदाचार की सेटिंग कर रहे थे. थानाध्यक्ष ने सोनपुर थाना कांड संख्या 455/17 में गिरफ्तार तीन दर्जन युवकों समेत अन्य को अभियुक्त बनाया था.
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