महुआ की चुलाई से बनी शराब भी अवैध घोषित
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पूसा : थानाध्यक्ष राज किशोर कुमार ने एसएन राम, देवनाथ सिंह, ललित कुमार आदि को शपथ दिलायी.
महुआ की चुलाई से बनी शराब भी अवैध घोषित पांच किलोग्राम से अधिक महुआ का संग्रह नहीं मोटरबोट से नदियों की होगी पेट्रोलिंग समस्तीपुर : मद्य निषेध अभियान में शराब पर पूर्ण पाबंदी के बाद सरकार ने महुआ की चुलाई से बने शराब पर भी पाबंदी लगा दी है. इस बाबत जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने […]
पांच किलोग्राम से अधिक महुआ का संग्रह नहीं
मोटरबोट से नदियों की होगी पेट्रोलिंग
समस्तीपुर : मद्य निषेध अभियान में शराब पर पूर्ण पाबंदी के बाद सरकार ने महुआ की चुलाई से बने शराब पर भी पाबंदी लगा दी है. इस बाबत जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, थाना अध्यक्ष को संपूर्ण जिले में बन रहे ऐसे शराब पर पूर्णरुपेण पाबंदी लगाने का आदेश दिया है. वहीं आदेश में कोई भी व्यक्ति एक समय में पांच किलोग्राम से अधिक महुआ अपने पास नहीं रख सकते है. इससे अधिक मात्रा में रखने के लिये उन्हें लाइसेंस प्राप्त करना होगा. बतातें चलें कि कई लोग अपने घरों में निम्न कोटी का गुड़ व महुआ मिलाकार शराब बनाते है.
देशी शराब पर एक अप्रैल से रोक लगने के बाद गांव घरों में देशी तरीके से शराब का निर्माण किया जा सकता है. इसलिये इस पर रोक लगायी गयी है. वहीं जिलाधिकारी ने शराब की बिक्री को रोकने के लिये तैनात किये गये गृहरक्षकों व सैफ के जवानों का अन्य कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं करने का भी आदेश दिया है. महुआ का संग्रह अधिक किये जाने पर ऐसे लोगों पर भी उत्पाद निती के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.
केंद्रीयकृत कंट्रोल रुम शुरू
शराब के किसी तरह का भी कारोबार व बिक्री को रोक ने व इसकी जानकारी देने के लिये केंद्रीय कृत कंट्रोल रुम बनाया गया है. जिसपर आम जनता सुबह 10 बजे से आठ बजे तक शिकायत दर्ज की जा सकती है. जिला स्तर व पटना कंट्रोल रुम पर प्राप्त शिकायतों पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. वहीं डीएम ने जहरीली शराब की जांच के लिये उत्पाद अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है.
ट्रेन व नदियों पर होगी प्रशासन की निगाह: अवैध शराब पर कड़ी निगाह के लिये मोटरबोट के माध्यम से नदियों पर सतत निगरानी की जायेगी. जिससे शराब के किसी तरह के परिवहन पर रोक रहेगी. वहीं प्रशासन ने ट्रेेनों मेें भी जांच कर शराब के परिवहन पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
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