बिहार प्रवासी कामगार एप का किया गया शुभारंभ

Bihar Migrant Worker App was launched

By VINOD RAO | March 12, 2025 6:23 PM

राज्य से बाहर काम पर जाने से पहले अपना निबंधन कराएं श्रमिकः श्रम अधीक्षक सहरसा श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्य से बाहर काम कर रहे कामगार का पंचायत स्तर पर डेटाबेस तैयार करने के उद्येश्य से उनके निबंधन के लिए बिहार प्रवासी कामगार एप का शुभारंभ किया गया है. जानकारी देते श्रम अधीक्षक संतोष कुमार झा ने बताया कि बिहार प्रवासी कामगार एप विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये एपीके एप पर उपलब्ध है. जिसे प्रखंड में पदस्थापित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या जिला श्रम अधीक्षक से प्राप्त किया जा सकता है. साथ ही गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है. एपीके एप से बिहार प्रवासी कामगार एप डाउनलोड कर बिहार से बाहर काम कर रहे कामगार अपना निबंधन एप में मौजूद कंटीन्यू ऐज गेस्ट में जाकर स्वयं कर सकते हैं. जो प्रवासी कामगार वर्तमान में बिहार राज्य के अंदर हैं या अपने स्थायी घर पर हैं वे राज्य से बाहर काम पर जाने से पहले अपना निबंधन प्रखंड में पदस्थापित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या श्रम अधीक्षक कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त कर पूर्ण भरा हुआ आवेदन जमा करा सकते हैं. निबंधन के लिए प्रवासी कामगारों को अपना नाम, पिता का नाम, वर्तमान एवं स्थायी पता, शैक्षणिक योग्यता, ठिकेदार के माध्यम से जाने की स्थिति में ठिकेदार का नाम, आधार कार्ड सख्या, मोबाईल नंबर एवं बैंक खाता की आवश्यकता होगी. जिसके आधार पर एप में दिए गये प्रपत्र को भर कर जमा किया जा सकता है. प्रपत्र जमा करने पर उन्हें 12 अंकों का निबंधन संख्या प्राप्त होगा, जो भविष्य के उपयोग के लिए रखा जायेगा. जिससे योजना के क्रियान्वयन में सहुलियत हो सके. उन्होंने कहा कि बिहार के अदर वर्तमान में रह रहे प्रवासी कामगारों द्वारा इस एप को बिहार से बाहर रह रहे अपने सगे-संबंधियों एवं मित्रों को भी शेयर कर निबंधन के लिए प्रेरित कर सकते हैं. विभिन्न विभागों के प्रखंड, पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों, पंचायती राज निकायों के सभी स्तर के जन प्रतिनिधियों, एनजीओ, विकास मित्र, पंचायत रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका, टोला सेवक एवं श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों से श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस तैयार करने में सहयोग लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों की प्रवास के दौरान दुर्घटना मृत्यु एवं दुर्घटना के फलस्वरूप पूर्ण या आंशिक निशक्तता की स्थिति में क्रमशः दो लाख, एक लाख एवं पचास हजार रूपये की अनुदान राशि दी जाती है.

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