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नहीं बजेगा डीजे, दूर्गापूजा व मुहर्रम के लिए आयोजकों को लेना होगा लाइसेंस

पूर्णिया : दुर्गापूजा एवं मुहर्रम के मद्देनजर जिला में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु मंगलवार को जिला पदाधिकारी प्रदीप कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक निशांत कुमार तिवारी की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई. त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को आयोजकों के साथ […]

पूर्णिया : दुर्गापूजा एवं मुहर्रम के मद्देनजर जिला में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु मंगलवार को जिला पदाधिकारी प्रदीप कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक निशांत कुमार तिवारी की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई. त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को आयोजकों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण आयोजन हेतु ”क्या करें, क्या न करें” के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी.

थाना स्तर पर स्थानीय शांति समिति की बैठक आहूत करने का निर्देश दिया गया, जिसमें स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी भी अनिवार्य रूप से भाग लेंगे. डीएम ने कहा कि दुर्गापूजा एवं मुहर्रम के अखाड़ा के लिए आयोजकों को संबंधित थाना के माध्यम से अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा. बगैर लाइसेंस का कोई भी आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित होगा.

असामाजिक तत्वों के खिलाफ होगी निरोधात्मक कार्रवाई : अधिकारी द्वय ने सभी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. विगत पांच वषों में विभिन्न तरह के मामलों के आरोपियों एवं अभियुक्तों के विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. सभी थाना को लगातार गश्ती कर वाहन, बस स्टैंड, होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन आदि जगहों की निगाह रखने को कहा गया. गश्ती में स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को भी थाना के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने को कहा गया.
विद्युत कनेक्शन के लिए लेनी होगी अनुमति : सभी पूजा पंडाल को अनिवार्य रूप से विधिवत अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा. कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति, सभी पंडाल के बिजली तारों एवं उपकरणों की जांच कर गुणवत्ता प्रमाणित करेंगे. डीएम ने कहा कि सभी पंडाल में अग्नि से सुरक्षा हेतु बालू की बाल्टी आदि की व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को लाउडस्पीकर एक्ट का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. डीएम ने कहा कि विसर्जन यात्रा या जुलूस में डीजे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने डीजे संचालकों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी को बैठक करने का निर्देश दिया.
नोडल पदाधिकारी हुए प्रतिनियुक्त : डीएम ने बताया कि त्योहार के अवसर पर योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम क्षेत्र के थाना के साथ एक-एक प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. सहायक खजांची थाना में जिला पंचायत राज पदाधिकारी कुमार विवेकानंद, मधुबनी टीओपी में वरीय उप समाहर्ता जहांगीर आलम, सदर थाना क्षेत्र में पीजीआरओ बायसी अनिल कुमार, केहाट थाना क्षेत्र में वरीय उप समाहर्ता सुरेश, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पीजीआरओ धमदाहा बालेश्वर प्रसाद तथा मरंगा थाना क्षेत्र में पीजीआरओ सदर मधुकांत को नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है.
सोशल मीडिया पर रहेगी नजर : एसपी श्री तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक तथा अफवाह फैलाने वाले मैसेज पोस्ट करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी.
वहीं डीएम ने शहर में यातायात व्यवस्था सुगम बनाने हेतु अवैध रूप से वाहन पड़ाव करने वालों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया. यातायात व्यवस्था सुगम रखने हेतु बस एवं ऑटो संचालकों के साथ बैठक आहूत करने का भी निर्देश दिया गया. नगर निगम क्षेत्र में व्यापक स्तर पर साफ-सफाई, फॉगिंग एवं ब्लीचिंग पाॅडर का छिड़काव कराने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया गया. इसके अलावा शहर के सभी स्ट्रीट लाईट की मरम्मती तथा आवश्यकतानुसार नये स्ट्रीट लाइट लगाने की भी जिम्मेवारी नगर निगम को सौंपी गयी. बैठक में जिले के सभी वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी और बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष मौजूद थे.

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