पूर्णिया कोर्ट : जिला जज कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने हत्या के मामले में पूर्णिया पूर्व के भोगा करियात के दीनानाथ चौहान उर्फ पंडित जी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामला महज 2 वर्ष पुराना बताया जाता है. जिसके लिए सदर मुफस्सिल थाना कांड 337/15 दर्ज करवाते हुए मृतक कन्हैया चौहान की पत्नी ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 27 अगस्त की शाम 7 बजे उसके पति स्थानीय हाट से मीट तथा चावल लेकर लौट रहे थे कि घर के पास ईंट सोलिंग पर उसके पति का सौतेला भाई जो अभियुक्त है तथा कुछ अन्य व्यक्ति खड़ा था,
वे लोग सूचिका के पति को गाली-गलौज करने लगे तथा पैतृक जमीन की बिक्री के पैसा की मांग करने लगे. इसके बाद अभियुक्त दीनानाथ अपने हाथ में बांस का लाठी लेकर आया एवं मृतक के सर पर बेतहाशा मारने लगा.