10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्यारोपित को 10 वर्ष की सजा

पूर्णिया कोर्ट : जिला जज कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने हत्या के मामले में पूर्णिया पूर्व के भोगा करियात के दीनानाथ चौहान उर्फ पंडित जी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामला महज 2 वर्ष पुराना बताया जाता है. जिसके लिए सदर मुफस्सिल थाना कांड 337/15 दर्ज करवाते हुए मृतक […]

पूर्णिया कोर्ट : जिला जज कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने हत्या के मामले में पूर्णिया पूर्व के भोगा करियात के दीनानाथ चौहान उर्फ पंडित जी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामला महज 2 वर्ष पुराना बताया जाता है. जिसके लिए सदर मुफस्सिल थाना कांड 337/15 दर्ज करवाते हुए मृतक कन्हैया चौहान की पत्नी ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 27 अगस्त की शाम 7 बजे उसके पति स्थानीय हाट से मीट तथा चावल लेकर लौट रहे थे कि घर के पास ईंट सोलिंग पर उसके पति का सौतेला भाई जो अभियुक्त है तथा कुछ अन्य व्यक्ति खड़ा था,

वे लोग सूचिका के पति को गाली-गलौज करने लगे तथा पैतृक जमीन की बिक्री के पैसा की मांग करने लगे. इसके बाद अभियुक्त दीनानाथ अपने हाथ में बांस का लाठी लेकर आया एवं मृतक के सर पर बेतहाशा मारने लगा.

इसी दौरान उसकी मौत हो गयी. मामले के विचारण के दरम्यान अभियोजन की ओर से जहां लोक अभियोजक महराना प्रताप सिंह तथा अपर लोक अभियोजक उदय कुमार केसरी ने बहस में भाग लिया एवं साक्षियों का साक्ष्य पेश किया. अंतत: न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें