बिहार में अब मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की होगी अब इ-नीलामी, जानिये ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया...
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 12 Apr 2022 7:35 AM
मद्य निषेध अधिनियम के तहत जब्त वाहनों की अब इ-नीलामी होगी. ऑनलाइन नीलामी में किसी भी जिले में जब्त वाहन की इ-नीलामी में कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से भाग ले सकेगा.
मद्य निषेध अधिनियम के तहत जब्त होने वाले वाहनों की अब इ-नीलामी होगी. इसके लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग केंद्र सरकार के उपक्रम एमएसटीसी (मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन) लिमिटेड की सेवाएं ले रहा है.
खास बात होगी कि इस ऑनलाइन नीलामी में किसी भी जिले में जब्त वाहन की इ-नीलामी में कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से भाग ले सकेगा. मालूम हो कि एमएसटीसी स्टील अॉथोरिटी ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है, जो इ-कॉमर्स सेवाएं भी उपलब्ध कराता है.
इ-नीलामी की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जब्त वाहन का विवरण एमएसटीसी की वेबसाइट पर डाला जायेगा. वेबसाइट की इ-ऑक्शन सेक्शन में इस विवरणी को देख कर खरीदने के इच्छुक व्यक्ति सिर्फ मोबाइल नंबर व ओटीपी डाल कर रजिस्टर्ड हो सकेंगे. इसके बाद स्थल पर जाकर वाहन को देख कर संतुष्ट हो लेंगे. नियत तिथि व समय पर इ-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी. इसके लिए सभी रजिस्टर्ड व्यक्तियों को पहले ही सूचित कर दिया जायेगा.
Also Read: बिहार में जेल एआइजी ने बनाए पटना समेत 7 शहरों में प्लॉट व फ्लैट, निगरानी की छापेमारी में खुला राज
जब्त वाहनों के इ-नीलामी का ट्रायल सबसे पहले पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में किया गया. इसके तहत आठ अप्रैल को 350 वाहनों की वेबसाइट पर इ-नीलामी प्रक्रिया की गयी. इनमें से 257 वाहन की बिक्री हो गयी. खास बात रही कि वाहनों की बिक्री से 32 लाख रुपये राजस्व प्राप्त होने का अनुमान रखा गया था, लेकिन उसके मुकाबले दोगुने से भी 76 लाख रुपये राजस्व हासिल हुआ.
मद्य निषेध अधिनियम के तहत जब्त वाहनों की नीलामी अब एमएसटीसी के जरिये की जायेगी. पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में व्यवस्था के सफल ट्रायल के बाद इसे सभी जिलों में लागू करने का आदेश दिया गया है.
बी कार्तिकेय धनजी, आयुक्त, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग
POSTED BY: Thakur Shaktilochan
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










