Lockdown in Bihar, coronavirus outbreak in bihar : (पटना) बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन (complete Lockdown) लगाने का फैसला किया है. हालांकि इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी.
सोमवार को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया था. इस पर अंतिम मुहर के लिए मंगलवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की बैठक हुई.
आवश्यक केंद्र सरकार के अधीन सभी दफ्तर लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगे. डिफेंस, पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट आफिस सहित कुछ कार्यालयों को इस लॉकडाउन से छूट दी गई है.
बिहार सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालय भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे. सिर्फ इन विभागों को इससे छूट दी गई है.
जैसे— बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभाग.
प्रदेश भर में सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को पूरी तरह लॉकडाउन से छूट दी गई है.
सभी कॉमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे. सिर्फ इनको रहेगी छूट—
फल, सब्जी, अनाज, दूध, मछली आदि के दुकान खुल सकेंगे. हालांकि प्रशासन इनकी होम डिलिवरी की हर संभव व्यवस्था करने का प्रयास करेगा.
सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे.
होटल, रेस्त्रां या ढाबे खुले रहेंगे लेकिन वहां खाने की व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान नहीं कर सकते. उन्हें सिर्फ पैकिंग की सर्विसेज देनी होगी.
रेल, हवाई सफर को मंजूरी दी गई है. हालांकि आटो टैक्सी पूरे राज्य में संचालित रहेंगे. इसके अलावा जरूरी सेवाओं के लिए ही प्राइवेट गाड़ियों का संचालन हो सकता है. बाकी सभी ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित रहेगी.
वाहन परिचालन को लेकर क्या नियम होंगे और सार्वजनिक वाहन चलेंगे या नहीं, इस पर भी निर्णय होगा. किन-किन जरूरी चीजों को कितनी छूट मिलेगी, इसका निर्धारण भी बैठक के दौरान किया जायेगा. फिलहाल राज्य में पटना समेत दर्जन भर जिलों में 16 जुलाई या इससे अधिक समय तक लाॅकडाउन प्रभावी है. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने को लेकर अंतिम निर्णय मंगलवार की बैठक में लिया जायेगा. सरकार ने अभी लॉकडाउन लगाने का निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिलों के डीएम को दिया है. इसके आधार पर जिन जिलों में स्थिति ज्यादा खराब है, वहां के डीएम ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है. लेकिन, सभी जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला राज्य सरकार के स्तर से लिया जायेगा.
पटना हाइकोर्ट प्रशासन ने राज्य की सभी जिला अदालतों को कम-से-कम एक सप्ताह तक वर्चुअल तरीके से ही कोर्ट का कामकाज करने को कहा है. साेमवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडेय ने दी. रजिस्ट्रार जनरल ने यह निर्देश सभी जिला अदालतों को भेज दिया है. बैठक में यह भी तय किया गया कि निचली अदालतों में रिलीज और रिमांड से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से न्यायिक पदाधिकारी अपने आवासीय कार्यालय से ही करेंगे. सभी जिला जजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति की कोर्ट परिसर में उपस्थिति नहीं होगी.