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बिहार में मतदाता सूची बनाने की अंतिम तैयारी में जुटा आयोग, अब चूके, तो निकाय चुनाव में नहीं कर पाएंगे वोट

मतदाता सूची में जिनके नाम गलत हैं या जिनको अपना नाम दूसरे निकाय की मतदाता सूची में ट्रांसफर कराना है, उनके लिए यह भी अंतिम मौका है. चुनाव की घोषणा होते ही यह प्रक्रिया बंद हो जायेगी और वे निकाय चुनाव में मतदान से वंचित हो जायेंगे.

पटना. सूबे के नगर निकायों में चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग वार्डों के गठन व मतदाता सूची निर्माण की तैयारियों में जुटा है. जुलाई 2022 तक चुनाव वाले सभी निकायों में यह प्रक्रिया पूरी कर लिये जाने की उम्मीद है. ऐसे में जिन लोगों ने अब तक मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाया है, वे इसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सूची में जिनके नाम गलत हैं या जिनको अपना नाम दूसरे निकाय की मतदाता सूची में ट्रांसफर कराना है, उनके लिए यह भी अंतिम मौका है. चुनाव की घोषणा होते ही यह प्रक्रिया बंद हो जायेगी और वे निकाय चुनाव में मतदान से वंचित हो जायेंगे.

228 निकायों के वार्ड गठित, 14 में चल रही तैयारी

चुनाव वाले 245 नगर निकायों में से 228 निकायों के वार्डों के गठन का काम 30 मई को पूरा हो गया है, जबकि 14 नगर निकायों के वार्डों की गठन की प्रक्रिया आठ जुलाई को पूरी होगी. इन निकायों में मतदाता सूची के निर्माण की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जा रही है. पहले चरण में 144 नगर निकायों के मतदाता सूची 23 जून तक तैयार की जानी है. इसके लिए मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन को लेकर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया 10 जून तक पूरी कर ली गयी है. हालांकि, इनके मतदाता अब भी आवेदन दे सकते हैं.

दूसरे चरण में 28 जून से आवेदन की मिलेगी सुविधा

दूसरे चरण में 84 नगर निकायों के मतदाता सूची निर्माण की प्रक्रिया चल रही है. इसके लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट 28 जून को प्रकाशित होगा. इन निकायों के मतदाता 28 जून से अपने निकाय की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन को लेकर आवेदन कर सकेंगे. तीसरे चरण में 14 निकायों के वार्ड गठन के बाद मतदाता सूची को लेकर कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा.

ऑफलाइन-ऑनलाइन दोनों माध्यमों से सुविधा

  • कहां देखें मतदाता सूची : राज्य निर्वाचन की वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर

  • कैसे खोजें अपना नाम : वेबसाइट पर ‘सर्च इलेक्ट्रल रॉल’ में जाकर अपना विवरण अथवा इपिक नंबर से

  • कहां करें आवेदन : संबंधित नगर निकाय के निबंधन पदाधिकारी/रिवाइजिंग अॉथोरिटी के कार्यालय में या आयोग की वेबसाइट से. साथ में निवास प्रमाणपत्र व आयु प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा.

  • कौन -सा आवेदन भरें : नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 2, नाम या पते में संशोधन के लिए प्रपत्र 2 (ए), मतदाता सूची में किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति के लिए प्रपत्र 3.

  • मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए योग्यता : 01.01.2022 को आवेदक की उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए.

  • आवेदक संबंधित नगर निकाय का सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए.

  • परेशानी हो यहां करें शिकायत : राज्य निर्वाचन आयोग के समाधान पोर्टल और सोशल मीडिया टूल्स पर

  • कॉल सेंटर नंबर : 18003457243 पर.

कहां दिखेगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट

  • संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का कार्यालय

  • संबंधित नगर निकाय का मुख्य कार्यालय

  • नगर निकाय का अंचल कार्यालय, यदि कोई हो

  • वार्ड के अंतर्गत स्थित थाना

  • वार्ड अंतर्गत डाकघर

  • नगर निकाय बाजार, आम वाचनालय तथा आम पुस्तकालय, जहां निबंधन पदाधिकारी उचित समझें

  • राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट.

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