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निगरानी के खिलाफ लोकायुक्त में केस करें : हाइकोर्ट

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्मल भारत स्वच्छ अभियान के तहत भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के पूर्वी बबुरा पंचायत में शौचालय निर्माण के नाम पर कथित 70 लाख रुपये की गलत निकासी व गबन के मामले में लोकायुक्त के कोर्ट में निगरानी विभाग के खिलाफ केस दायर करने का आदेश दिया […]

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्मल भारत स्वच्छ अभियान के तहत भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के पूर्वी बबुरा पंचायत में शौचालय निर्माण के नाम पर कथित 70 लाख रुपये की गलत निकासी व गबन के मामले में लोकायुक्त के कोर्ट में निगरानी विभाग के खिलाफ केस दायर करने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने यह आदेश कुंदन सहाय सिन्हा की जनहित याचिका पर दिया.
अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने बहस की कि निगरानी विभाग को इस विषय में रिप्रजेंटेशन देने के बावजूद इसने इस विषय में जांच शुरू नहीं की. याचिककर्ता का कहना था कि बिहार सरकार के पीएचईडी विभाग व केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र व रिप्रजेंटेशन के द्वारा कथित शौचालय घोटाले की जांच की मांग करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी.
पत्र एवं रिप्रजेंटेशन के द्वारा केंद्र व राज्य सरकार को डॉक्यूमेंट के द्वारा यह बताया गया कि शौचालय निर्माण के नाम पर पर 70 लाख रुपये की फर्जी निकासी की गयी है. इसके लिए गलत लोगों के हस्ताक्षर व गलतफोटो लगाकर शौचालयों का निर्माण दिखाया गया है. एक ही परिवार के दस-दस लोगों के नाम पर शौचालयों का निर्माण दिखाया गया है.
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हलफनामा दायर कर बोनांजा पोर्टफोलियो प्राइवेट कंपनी द्वारा निवेशकों को कथित रूप से ठगे जाने के विरुद्ध न्यायोचित कार्रवाई करने के विषय में जवाब देने को कहा है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने आशीष केसरी के जनहित याचिका पर दिया. कोर्ट ने पिटीशनर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिहार को कोर्ट का नोटिस तामिल करने का अादेश दिया. पिटीशनर के वकील
दीनू कुमार ने कहा कि पिटीशनर की गुहार पर राज्य सरकार एवं वित्तीय रेगुलेटरी संस्था सेबी ने भी धोखाधड़ी कर रही संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि यह नॉन बैंकिंग संस्था लोगों से पैसा का निवेश गलत तरीके चकमा देते हुए कर रही थी.
रूपम पाठक की जमानत याचिका पर शुक्रवार को होगी सुनवाई पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को बीजेपी विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रही रूपम पाठक की जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को करेगी.
न्यायमूर्ति समरेंद्र प्रताप सिंह व न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ के सामने रूपम पाठक की जमानत याचिका की सुनवाई जब शुरू हुई तो प्रधान अतिरिक्त महाधिवक्ता ललित किशोर ने इसका विरोध यह कहते हुए किया कि रूपम पाठक ने अभी सात वर्ष जेल में पूरी नहीं की है. एक उम्रकैद सजायाफ्ता कैदी की जमानत याचिका की सुनवाई के लिए यह जरूरी है.

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