पटना/फुलवारीशरीफ: शहर में स्थित बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की कई बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है. अनिसाबाद मोड़ के पास मानिकचंद तालाब व आसपास पर्षद की इन जमीनों की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री कर उस पर ऊंची इमारतें खड़ी कर ली गयी हैं.
यही नहीं, इन पर निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है. इसका खुलासा तब हुआ, जब धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष किशोर कुणाल के निर्देश पर फुलवारीशरीफ के अंचलाधिकारी सह मंदिर के ट्रस्टी नलिन विनोद पुष्पराज ने गुरुवार को अनिसाबाद स्थित मानिकचंद तालाब व मंदिर स्थल का जायजा लिया. अंचलाधिकारी ने मंदिर न्यास के पूर्व सचिव राम एकल सिंह यादव व पुजारी को जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ गर्दनीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है, जबकि आगे की कार्रवाई के लिए धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष से मंत्रणा की है.
नयी समिति बना ली
सीओ ने बताया कि मानिक चंद तालाब और मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के तहत रजिस्टर्ड है. इसका गठन वर्ष 2008 के फरवरी में आम चुनाव द्वारा किया गया. फरवरी, 2013 में इसका कार्यकाल समाप्त हो गया है. कार्यकाल समाप्ति के बाद भी पूर्व सचिव ने बिना धार्मिक न्यास बोर्ड को सूचित किये नयी समिति का गठन कर दिया. इतना ही नहीं नयी समिति ने वहां कीजमीन को औने-पौने भाव में बेचना शुरू कर दिया.
अध्यक्ष के निर्देश पर जांच
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को जैसे ही इस बात की भनक मिली कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, पर्षद के अध्यक्ष किशोर कुणाल ने फुलवारीशरीफ सीओ सह ट्रस्टी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा. जांच करने पहुंचे अंचलाधिकारी ने पाया कि यहां बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में है, खरीद- फरोख्त की जा रही है. इतना ही नहीं सरकारी जमीन पर कब्जा कर कई दुकानें खोल दी गयीं व फर्जी रसीद बना कर धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं प्रस्तुत किया गया. सीओ ने वहां से रसीद रजिस्टर सहित कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त कर लिया. अंचलाधिकारी का यह भी मानना है कि वर्षो से इसी कंपाउंड में चल रहे रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय की लीज को रिन्यूवल नहीं किया गया. यह जमीन कॉलेज को 19 वर्षो के लीज पर दी गयी थी.
डीएम को लिखा गया
धार्मिक न्यास पर्षद जमीन बेचने के मामले को लेकर गंभीर है. इस मामले में गलत खरीद-बिक्री करने वालों पर गाज गिर सकती है. इस मामले में डीएम को कार्रवाई के लिए लिखा गया है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक खगौल-अनिसाबाद मुख्य सड़क पर मानिकचंद तालाब के समीप सड़क के उत्तर सात बीघा जबकि सड़क के दक्षिण सात एकड़ जमीन ट्रस्ट की है जो पर्षद के अंतर्गत आती है.