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पेपर लीक मामला : सुधीर समेत तीन की जमानत नामंजूर

पटना : बीएसएससी पेपर लीक मामले में निगरानी-1 के विशेष जज मधुकर कुमार ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद मंगलवार को तीनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी. इसमें आइएएस सुधीर कुमार, उनके भाई की पत्नी मंजू देवी और मुकेश कुमार की याचिका शामिल है. गौरतलब है कि बचाव […]

पटना : बीएसएससी पेपर लीक मामले में निगरानी-1 के विशेष जज मधुकर कुमार ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद मंगलवार को तीनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी. इसमें आइएएस सुधीर कुमार, उनके भाई की पत्नी मंजू देवी और मुकेश कुमार की याचिका शामिल है. गौरतलब है कि बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता रामविनय सिंह ने कोर्ट को बताया था कि सुधीर कुमार के जो लैपटॉप और मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किये हैं उनमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर उन पर आरोप साबित हो सके. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि एसआइटी ने झूठा साक्ष्य गढ़ने के लिए सुधीर कुमार के हजारीबाग आवास पर छापेमारी की.
वहीं अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि केस डायरी में पृष्ठ संख्या 24, 216, 288, 280, 266 में एसआइटी ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर सुधीर कुमार, मंजू देवी, मुकेश कुमार सभी पर आरोप बनता है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को इस मामले में तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
दो दिनों के लिए बरार पुलिस रिमांड पर : एसआइटी ने मंगलवार कोनिगरानी कोर्ट में आवेदन देकर बरार के रिमांड के लिए आग्रह किया. इस पर कोर्ट ने दो दिन की अनुमति दी है. इसके बाद अब एसआइटी द्वारा बेऊर जेल से अनंतप्रीत सिंह बरार को दोबारा पूछताछ के लिए लाया है. एसआइटी बरार की निशानदेही पर सुधीर कुमार, सीके अनिल समते अन्य आरोपितों के खिलाफ सबूत एकत्रित करने का प्रयास करेगी.

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