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ईपीएफ या पीएफ पाने वाले पत्रकारों को पेंशन

पटना : विधान परिषद में योजना एवं विकास मंत्री ललन सिंह ने कहा कि बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली, 2015 में अहम संशोधन कर दिये गये हैं. इसके तहत सबसे अहम है, अब ईपीएफ या पीएफ पाने वाले पत्रकार भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. जबकि पहले यह प्रावधान था कि उन […]

पटना : विधान परिषद में योजना एवं विकास मंत्री ललन सिंह ने कहा कि बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली, 2015 में अहम संशोधन कर दिये गये हैं. इसके तहत सबसे अहम है, अब ईपीएफ या पीएफ पाने वाले पत्रकार भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. जबकि पहले यह प्रावधान था कि उन पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिन्हें पीएफ या ईपीएफ का लाभ मिलता है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित पत्रकार को किसी पंजीकृत अखबार या चैनल में 20 वर्ष की सवैतनिक सेवा पूरी करनी तथा राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से 20 वर्ष तक लगातार अधिमान्य (एग्रीगेडेशन) प्राप्त होने का प्रमाण होना चाहिए. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस पेंशन योजना के लागू हुए दो वर्ष हो गये, लेकिन एक भी पत्रकार को इसका लाभ नहीं मिला.

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