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उठाओ फायदा कन्या विवाह योजना : कन्याओं की होगी देखभाल

बाल-विवाह को समाप्त करने की दिशा में सरकार ने कन्या विवाह योजना की शुरुआत की है. इसके तहत अभिभावकों को उनकी बेटियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र के बाद करने व जन्म निबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बीपीएल परिवार में 2005 के बाद […]

बाल-विवाह को समाप्त करने की दिशा में सरकार ने कन्या विवाह योजना की शुरुआत की है. इसके तहत अभिभावकों को उनकी बेटियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र के बाद करने व जन्म निबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बीपीएल परिवार में 2005 के बाद जन्मी बेटियों को सरकार की ओर से 5000 रुपये का भुगतान कन्या के नाम चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाता है. वर्ष 2012 में 13 अगस्त को लोक सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है. प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं. यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष रूप से दिया जाता है.
ऐसी है योजना
वर्ष 2007-08 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गयी. इसके अंतर्गत बीपीएल या ऐसे अन्य परिवार जिनकी वार्षिक आमदनी 60 हजार तक है. उनकी बेटियों का विवाह 18 वर्ष बाद करने पर उसे प्रोत्साहन के रूप में पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
ये है उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार
को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इसके साथ ही इसमें विवाह के निबंधन और कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने की योजना भी शामिल है. राज्य में बाल विवाह को कम करने
के दिशा में योजना की शुरुआत की गयी है.
ऐसे करें आवेदन : सभी जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला विकास पदाधिकारी के पास बेटियों की 18 वर्ष बाद शादी करने के बाद आवेदन कर सकते हैं.
ये दस्तावेज जरूरी
इसके लिए आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण-पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण- पत्र, दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र देकर आवेदन जमा कर सकते हैं.
कन्या के नाम से िमलेगा डीडी
आवेदन पत्रों की जांच के बाद लाभार्थियों का चयन किया जाता है. इसमें कन्या के नाम से राशि का चेक या डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाता है.

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